Delhi Court: BJP सांसद योगेंद्र चंदोलिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका, आरोप बरकरार

Yogendra Chandolia case in Rouse Avenue Court
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राउज एवेन्यू कोर्ट से योगेंद्र चंदोलिया को झटका।

Delhi Court: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के आदेश को सही माना। साथ ही योगेंद्र द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया।

Delhi Court: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया को झटका देते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में चंदोलिया ने ट्रायल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को चुनौती दी थी। बता दें कि बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने साल 2020 में एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी पर हमला किया था। इस मामले में उनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट ने आरोप तय किए थे। कोर्ट ने माना कि चंदोलिया ने ड्यूटी कर रहे एक सरकारी कर्मचारी (ट्रैफिक पुलिसकर्मी) को डराने की कोशिश की थी और उनके काम में बाधा डालने के इरादे से आपराधिक बल का इस्तेमाल किया।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज ने उत्तर-पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद योगेंद्र चांदोलिया द्वारा दायर एक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही मानते हुए उनके खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया।

जानकारी के अनुसार, 7 अक्टूबर 2020 को करोल बाग ट्रैफिक सर्किल पर तैनात हेड कॉन्स्टेबल राज ने आरोप लगाया था कि वे सड़क पर अतिक्रमण कर रहे दोपहिया वाहनों को हटाने के प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने उनसे बहस की। इसके बाद उन्हें क्रेन से नीचे खींचने की कोशिश की। जब कॉन्स्टेबल ने इस पूरे मामले की रिकॉर्डिंग करनी शुरू की, तो उनका फोन छीनने की कोशिश की। इस दौरान कथित तौर पर चंदोलिया के एक साथी ने उनका फोन छीन लिया। जस्टिस ने कहा कि शिकायतकर्ता के बयान से सांसद के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित होता है। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता को डराने और परेशान करने के इरादे से आपराधिक बल का इस्तेमाल किया गया। उन्हें काम करने के रोकने के इरादे से ये सब किया गया था। लगाए गए आरोप पूरी तरह से न्यायोचित थे।

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