National Herald Case: नेशनल हेराल्ड केस आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध, राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला

National Herald Case
X

राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस को सूचीबद्ध किया।

दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में पूर्व में दिए गए स्टे की अवधि को आगे नहीं बढ़ाया। राउज एवेन्यू कोर्ट में यह मामला साक्ष्य के चरण में है। लिहाजा केस को सूचीबद्ध कर दिया है।

दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। दरअसल, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पहले दिए गए स्टे की अवधि को आगे नहीं बढ़ाया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट में यह मामला साक्ष्य के चरण में है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अब मामले को 29 नवंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, शिकायतकर्ता भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी दिल्ली हाईकोर्ट से अपनी अपील वापस लेना चाहते हैं। राउज एवेन्यू अदालत में अब 29 नवंबर को मामले की सुनवाई होगी। अदालत ने इससे पहले कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्यों को समन जारी किया था। वे इस मामले में जमानत पर हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) नेहा मित्तल की कोर्ट के समक्ष स्वामी के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट के 8 अक्टूबर 2025 के आदेश को प्रस्तुत किया। इसमें उल्लेख है कि याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी के वकील, एडवोकेट सत्य आनंद सभरवाल, याचिका वापस लेना चाहते हैं। हाईकोर्ट में वकील का वकलातनामा रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए समय दिया गया है।

21 नवंबर के लिए मामला सूचीबद्ध

पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्यों को समन जारी किया था। वे अभी जमानत पर हैं। इस मामले को राउज एवेयू स्थित विशेष सांसद विधायक अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया। फिलहाल यह मामला साक्ष्य के चरण में है। यह मामला कांग्रेस द्वारा एजेएल को 90 करोड़ रुपये के लोन देने और यंग इंडियन द्वारा एजेएल की शेयरधारिता और परिसंपतियों के अधिग्रहण के आरोपों से संबंधित है।

नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की सुनवाई के लिए 25 अक्टूबर की तिथि भी तय है। ईडी ने 6 सितंबर को नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कोर्ट के समक्ष दो दस्तावेज दाखिल किए थे। ईडी ने सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से 4 जुलाई 2014 को ईडी के पास दर्ज कराई शिकायत की प्रति भी अदालत के समक्ष प्रस्तुत की थी। कोर्ट ने इन दस्तावेजों को रिकॉर्ड में लेते हुए सभी इन्हें सभी आरोपियों को उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। मामले में सुनवाई के लिए 25 अक्टूबर की तारीख तय की थी।

WhatsApp Button व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp Logo
Next Story