Delhi Court: बीजेपी विधायक करनैल सिंह को समन जारी, सत्येंद्र जैन की मानहानि का आरोप

Satyendra Jain defamation case
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सत्येंद्र जैन मानहानि केस में भाजपा विधायक करनैल सिंह को समन जारी। 

राउज एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा विधायक करनैल सिंह को 19 जनवरी को पेश होने का निर्देश दिया है। करनैल सिंह शकूर बस्ती से बीजेपी विधायक हैं।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा दायर मानहानि की शिकायत का संज्ञान लिया है। कोर्ट ने भाजपा विधायक करनैल सिंह को 19 जनवरी को पेश होने का निर्देश दिया है। सत्येंद्र जैन ने शकूर बस्ती से बीजेपी विधायक करनैल सिंह के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। मीडिया से बातचीत में सत्येंद्र जैन के वकील एडवोकेट रजत भारद्वाज ने इसकी पुष्टि की है।

करनैल सिंह की तरफ से रखा गया ये पक्ष
उधर, बीजेपी विधायक करनैल सिंह की तरफ से एडवोकेट विनोद दहिया ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि शिकायकर्ता (सत्येंद्र जैन) के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की प्रेस रिलीज और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित थे। यह भी कहा गया कि विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी होने के नाते करनौल सिंह का यह दायित्व था कि जनता को जागरूक करे। उन्होंने मामले की सुनवाई की योग्यता और अधिकार क्षेत्र का भी मुद्दा उठाया।

एडवोकेट विनोद दहिया ने कहा कि घटना के समय करनैल सिंह न तो सांसद थे और न ही विधायक। ऐसे में इस विशेष अदालत में ऐसी शिकायत की सुनवाई नहीं होनी चाहिए। हालांकि विशेष कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना और भाजपा विधायक करनैल सिंह को 19 जनवरी को पेश होने का आदेश दे दिया।

सत्येंद्र जैन ने लगाए ये आरोप
दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने आरोप लगाया कि करनैल सिंह ने बयान देकर उनकी मानहानि की। उन्होंने बयान दिया कि ईडी ने उनके घर से 37 किलो सोना बरामद किया। मेरे नाम पर 1100 एकड़ जमीन बताई। उन्होंने भू माफिया साबित करने का प्रयास किया। उन्होंने एडवोकेट रजत भारद्वाज के जरिये दायर याचिका में कहा गया कि शिकायतकर्ता के खिलाफ कई अन्य दुर्भावना और मानहानिकारक आरोप लगाए गए हैं। एडवोकेट भारद्वाज ने कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने हमारी शिकायत का संज्ञान ले लिया है। कोर्ट ने करनैल सिंह को समन जारी कर दिया है।

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