राजेंद्र नगर सुसाइड केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को दिए सख्त निर्देश, मांगी स्टेट्स रिपोर्ट

Delhi High Court
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दिल्ली हाईकोर्ट ने बावली मस्जिद को लेकर दिया निर्देश। 

दिल्ली हाईकोर्ट ने राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन से छलांग लगाने वाले छात्र के सुसाइड मामले में सख्ती दिखाई है। अदालत ने पुलिस से मामले की स्टेट्स रिपोर्ट मांगी है, वहीं सीबीआई का भी रूख पूछा है।

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को स्कूली बच्चे के सुसाइड वाले केस में सख्ती बरतते हुए पुलिस को निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने पुलिस से इस मामले की जांच रिपोर्ट मांगी है। कुछ दिन पहले दिल्ली के राजेंद्र नगर में एक बच्चे ने मेट्रो के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली थी। मरने से पहले उसने एक सुसाइड नोट लिखा था। जिसमें उसने अपनी इस हालत का जिम्मेदार कुछ टीचरों को ठहराया था। उसी नोट के आधार पर परिजनों ने पुलिस केस किया था। पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट माता-पिता ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

कोर्ट ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट

पीड़ित परिजनों ने कोर्ट से गुहार लगाते हुए कहा कि वह पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए वह चाहते हैं कि यह केस सीबीआई को सौंप दिया जाए। इस केस की सुनवाई कर रही जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह इस केस जुड़ी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर उसका भी रुख पूछा है।

पीड़ितों को पुलिस की जांच पर संदेह

वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी। इस मामले की याचिका कोर्ट में एडवोकेट प्रितीश सभरवाल ने दायर की थी। इस याचिका में कहा गया है कि पीड़ित परिवार को स्थानीय पुलिस और स्कूल अधिकारियों पर निष्पक्ष और बिना भेदभाव के जांच पूरी करने की काबिलियत पर भरोसा नहीं है। कोर्ट में दी गई याचिका में परिवार ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके बच्चे को टीचरों द्वारा परेशान और मेंटल टॉर्चर किया गया था। जिस वजह से उसने यह कदम उठाया। परिजनों ने इस मामले में कोर्ट से दखल देने की अपील की। मृतक के पिता ने कोर्ट में गुहार लगाते हुए आगे कहा कि जांच को ट्रांसफर करने से न सिर्फ पीड़ित को न्याय मिलेगा बल्कि यह अन्य छात्रों की सुरक्षा का भी मामला है। उन स्टूडेंट के लिए यह अहम है, जो टॉर्चर या हैरेसमेंट का सामना करते हैं।

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