Noida Liquor News: नोएडा में जाम छलकाने पर ढीली होगी जेब, पब-बार में सस्ती शराब पर रोक

Ban on cheap liquor in Noida pubs and bars
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नोएडा के पब-बार में सस्ती शराब पर रोक।

Noida Liquor News: यूपी के नोएडा में पब-बार में सस्ती शराब बेचने पर बैन लगाया गया है। साथ ही 21 साल से कम उम्र के लोगों को शराब देने पर भी रोक लगाई गई है। जानें नए नियम...

Noida Liquor Policy: दिल्ली से सटे नोएडा में शराब परोसने को लेकर आबकारी विभाग ने नए नियम लागू किए हैं। नए आदेश के तहत नोएडा और ग्रेटर नोएडा के पब-बार में सस्ती शराब बेचने और परोसने पर बैन लगाया गया है। नई आबकारी नीति के तहत बार में 1,000 रुपये से कम रेट पर शराब बेचने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस नए नियम का मकसद नशे में होने वाले लड़ाई-झगड़े को कम करना है।

बता दें कि अप्रैल में ही आबकारी विभाग ने सस्ती शराब परोसने पर बैन लगाया था। हालांकि शराब कारोबारियों को अपना पुराना स्टॉक खत्म करने के लिए कुछ महीनों की छूट दी गई है, लेकिन अब यह छूट समाप्त कर दी गई है। अगर शहर के किसी पब-बार में सस्ती शराब बेची जाती है, तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।

इन लोगों को नहीं मिलेगी शराब

गौतमबुद्ध नगर में कम उम्र के युवाओं को शराब परोसने को लेकर भी आबकारी विभाग ने सख्ती अपनाई है। अब शहर के किसी भी पब-बार में 21 साल से कम उम्र के युवाओं को शराब नहीं परोसी जाएगी। अगर नोएडा या ग्रेटर नोएडा के क्षेत्र में कहीं पर इस नियम का उल्लंघन किया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियम तोड़ने पर आबकारी विभाग जुर्माना लगाएगा। साथ ही बार का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा।

इस वजह से लागू हुआ नियम

दरअसल, पिछले कुछ समय से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पब-बार में नाबालिगों को शराब परोसने की शिकायतें मिली थीं, जिसके बाद आबकारी विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग के अधिकारी (डीईओ) सुबोध कुमार ने साफ किया कि किसी भी कीमत पर नियमों को नजरअंदाज करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

बार के बाहर बोर्ड लगाने का आदेश

आबकारी विभाग के अधिकारी सुबोध कुमार ने हाल ही में बार मालिकों और प्रबंधकों के साथ मीटिंग की। इसमें उन्होंने 155 स्थायी बार लाइसेंस धारकों को सख्त निर्देश दिया कि 21 साल से कम उम्र के किसी भी शख्स को शराब नहीं परोसा जाएगा। अधिकारी ने बार के एंट्री गेट पर उम्र जांचने और सूचना देने वाले बोर्ड लगाने का आदेश दिया।

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