Noida Court: गोवर्धन पूजा के दौरान 14 साल के बच्चे की हत्या...कोर्ट ने 7 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा
नोएडा में 14 साल के बच्चे की हत्या के मामले में दोषियों को उम्रकैद की सजा।
Noida Court: नोएडा के गौतमबुद्ध नगर जिले की एक अदालत ने 14 साल के बच्चे की हत्या के मामले में बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि अदालत ने 7 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने सभी दोषियों पर 95-95 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि दोषियों ने गोवर्धन पूजा के दौरान बच्चे की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
सहायक शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र जयंत के मुताबिक, अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) सोमप्रभा मिश्रा की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में अभिराज, कुंवर गौरव, रणजीत सिंह, सोनू, निशांत राणा, धर्मेश उर्फ धर्मेंद्र और शिवनीत उर्फ शिवराज को दोषी ठहराया है।
क्या है पूरा मामला ?
पूरा मामला महाबलीपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां साल 2023 में 14 नवंबर को 14 साल का मोहित अपने पिता और दूसरे लोगों के साथ गोवर्धन पूजा करके घर लौट रहा था। उस दौरान आरोपियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं थी।फायरिंग के दौरान मोहित की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि नरेंद्र और हरेंद्र नाम के शख्स के हाथ में गोली लग गई थी। इसके अलावा आरोपियों ने लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से भी लोगों पर हमला किया था।
पुलिस ने मामले की जांच करने के बाद आरोपपत्र भी दाखिल किया था। अधिवक्ता ने कहा कि अदालत ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत का कहना है कि अगर जुर्माने की राशि तय समय पर जमा नहीं की गई तो, दोषियों को 6 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
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