NO Fuel: गाड़ी की उम्र पूरी, तो न ले जाएं दिल्ली, हाथ से निकल जाएगा वाहन, 1 जुलाई से लागू होगा बड़ा नियम

दिल्ली में पुराने वाहनों की एंट्री पर लगेगा बैन।
End Of Life Policy For Vehicles: देश की राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई से अपनी लाइफ पूरी कर चुके पुराने वाहनों यानी पुराने एक्सपायर हो चुके वाहनों (End-Of-Life Vehicles) की एंट्री पर पूरी तरह से बैन लग जाएगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए यह फैसला लिया गया है। इसके तहत किसी भी राज्य में रजिस्टर्ड 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को फ्यूल (पेट्रोल/डीजल) नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। इन गाड़ियों पर EOL यानी कि 'एंड-ऑफ-लाइफ' नियम लागू होगा। इसका मतलब है कि इन गाड़ियों की उम्र पूरी हो चुकी है।
1 जुलाई के बाद से अगर कोई भी EOL गाड़ी दिखाई देती है, तो उसे जब्त करके स्क्रैप के लिए भेज दिया जाएगा। इस नियम को जल्द ही दिल्ली के अलावा एनसीआर के शहरों में भी लागू किया जाएगा।
दिल्ली में 62 लाख से अधिक पुरानी गाड़ियां
CAQM के मुताबिक, दिल्ली में करीब 62 लाख EOL वाहन हैं, जो अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं। इनमें से 41 लाख स्कूटर और मोटरसाइकिल जैसे दोपहिया वाहन शामिल हैं। इन वाहनों की 1 जुलाई से किसी भी पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं दिया जाएगा। इस नियम को लागू करने के लिए पेट्रोल पंपों पर ANPR यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन तकनीक वाले कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे गाड़ियों की नंबर प्लेट को स्कैन करके उसकी जानकारी बताएंगे।
CAQM के एक अधिकारी ने बताया कि 2024 में दिल्ली के अंदर 39,273 EOL गाड़ियां जब्त की गईं। CAQM के मुताबिक, राजधानी दिल्ली में एंट्री करने वाले 156 पॉइंट्स पर भी ANPR सिस्टम लगाए जाएंगे, जिससे लाइफ पूरी कर चुकीं पुरानी (EOL) गाड़ियों को शहर में प्रवेश करने से रोका जा सके। अधिकारी ने बताया कि इस सिस्टम से अभी तक 3.6 करोड़ गाड़ियों को स्कैन किया गया, जिसमें 4.9 लाख गाड़ियां ऐसी पाई गई हैं, जो अपनी उम्र पूरी कर चुकी थीं। इसके अलावा 29.5 लाख गाड़ियों का PUCC यानी पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट को रिन्यूअल कराया गया।
नियम लागू करने के लिए बनाई गईं टीमें
दिल्ली में इस नियम को कड़ाई से लागू करने के लिए के लिए ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की 100 स्पेशल टीमें बनाई गई हैं। ये स्पेशल टीमें शहर में सड़कों के ऊपर उतरेंगे और EOL गाड़ियों की पक़डेंगे। इसके अलावा दिल्ली के अंदर लगभग सभी पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगाए जा चुके हैं, जिससे EOL गाड़ियों की पहचान की जा सकेगी
NCR में कब लागू होगा नियम?
बता दें कि ये नियम दिल्ली के अलावा एनसीआर के शहरों में भी लागू किए जाएंगे। CAQM के अधिकारी विरिंदर शर्मा के मुताबिक, 1 नवंबर के 2025 से EOL नियम को फरीदाबाद, गुरुग्राम, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद और सोनीपत में लागू किया जाएगा। इसके बाद अप्रैल 2026 तक NCR के सभी जिलों में इसे लागू कर दिया जाएगा।