Delhi High Court: NHAI करेगा वकीलों की भर्ती पर पुनर्विचार, दिल्ली हाईकोर्ट में दिया हलफनामा

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एनएचएआई ने वकीलों की भर्ती को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में दिया हलफनामा

एनएचएआई ने 11 अगस्त को वकीलों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर क्लैट-पीजी के अंकों को इस भर्ती का आधार बताया था। अब एनएचएआई ने इस फैसले पर पुनर्विचार करने की बात कही है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) अधिवक्ताओं की भर्ती के लिए कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT-PG) के अंकों को आधार बनाने के फैसले पर पुनर्विचार करेगा। यह जानकारी सोमवार को एनएचएआई की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे से सामने आई है। अदालत ने इस हलफनामे को स्वीकार कर मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तिथि तय कर दी है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एनएचएआई ने 11 अगस्त को वकीलों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर क्लैट-पीजी के अंकों को इस भर्ती का आधार बताया था। वकील शन्नू बघेल ने इस अधिसूचना का विरोध करते हुए जनहित याचिका लगाई थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि क्लैट-पीजी के अंक सार्वजनिक रोजगार का आधार नहीं हो सकते। यह अंक केवल मास्टर डिग्री की योग्यता दर्शाते हैं। याचिकाकर्ता ने एनएचएआई के इस आदेश को मनमाना बताकर इसे खारिज करने की मांग की थी।

एनएचएआई की तरफ से आज दिल्ली अदालत के समक्ष हलफनामा दाखिल किया गया। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीड ने मामले को सुना। एनएचएआई ने इस हलफनामे में बताया कि वकीलों की भर्ती में क्लैट-पीजी के अंकों को आधार बनाने के फैसले पर पुनर्विचार किया जाएगा। इस पर हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तारीख तय कर दी है।

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