High Court: 'आपसे हलफनामा के लिए कहा...,' भगदड़ मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने रेलवे को लगाई फटकार
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मामले में हाईकोर्ट ने लगाई फटकार।
New Delhi Railway Station Incident: पिछले साल 2025 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अचनाक भगदड़ मच गई थी। भगदड़ के दौरान 18 लोगों की मौत हो गई थी और 15 लोग घायल हो गए थे। इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने रेलवे द्वारा हलफनामा दाखिल नहीं करने पर नाराजगी जताई है।
अदालत की तरफ से रेलवे को चेतावनी देते हुए कहा है कि इस मामले को हल्के में न लें और जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करें। बता दें कि रेलवे स्टेशन पर उस दौरान भगदड़ मच गई थी, जब तमाम यात्री महाकुंभ के दौरान प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों का इंतजार कर रहे थे।
अधिकारी इतने लापरवाह क्यों-हाईकोर्ट
मामले में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने सवाल सवाल करते हुए कहा कि अधिकारी इतने लापरवाह क्यों हैं ? क्या वे किसी अन्य घटना के होने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस मामले में हलफनामा अब तक दाखिल नहीं किया गया है। कोर्ट के मुताबिक रेलवे को 26 मार्च, 2025 तक हलफनामा दाखिल करना था, जिसे अब तक भी दाखिल नहीं किया गया है।
पीठ ने रेलवे से क्या कहा ?
हाईकोर्ट की पीठ ने रेलवे से नाराजगी जताते हुए कहा कि, 'अदालत को हल्के में न लें, हमने आपसे हलफनामा दाखिल करने को कहा था, आपने क्या किया? जिस समय यह याचिका दायर की गई थी, उस समय के दबाव से निपटने के लिए देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी द्वारा रेलवे की ओर से एक बयान जारी किया गया था। अब एक साल बीत चुका है और आप वह हलफनामा दाखिल नहीं कर पाए हैं। इससे क्या संकेत मिलता है? हमें यह बात पसंद नहीं आई।'
हाईकोर्ट ने दावा करते हुए कहा है कि सामाजिक संगठन 'अर्थ विधि' की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा गया था कि 15 फरवरी, 2025 की रात की इस दुखद घटना ने 'घोर कुप्रबंधन' और प्रशासन की विफलता को उजागर किया है। इस भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई थी और 15 लोग घायल हो गए थे।
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