National Herald: नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया-राहुल गांधी को राहत, कोर्ट ने ED की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से किया इंकार

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नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी को राहत। 

National Herald Case: नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट ने ED की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से मना कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने ED को इस मामले की जांच आगे जारी रखने की परमिशन दी है।

National Herald Case: दिल्ली की राउज ऐवन्यू कोर्ट ने आज 16 दिसंबर मंगलवार को नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED द्वारा दाखिल चार्जशीट पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी और सोनिया गांध को बड़ी राहत मिली है। हालांकि कोर्ट का कहना है कि अगर प्रवर्तन निदेशालय (ED) इस मामले में आगे की जांच जारी रख सकती है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक , ED की चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को नामजद किया गया था। ED की इस जांच पर कांग्रेस ने कहा था कि राजनीतिक बदले की आड़ में इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं ED ने दावा करते हुए कहा था कि यह एक गंभीर आर्थिक अपराध है, जिसमें फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत सामने आए हैं।

ED ने क्या आरोप लगाया ?

ED ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेताओं ने साजिस करते हुए एसोसिएटेड जर्नल्स लि. (AJL) की 2 हजार करोड़ रुपए की संपत्तियों पर कब्जे के लिए उसका अधिग्रहण प्राइवेट कंपनी ‘यंग इंडियन’ के माध्यम से केवल 50 लाख रुपए में कर दिया था। ED का आरोप है कि इस कंपनी का 76 प्रतिशत शेयर सोनिया और राहुल के पास है।

अपराध से कमाई करोड़ों की संपत्ति

ऐसा सामने आया है कि इस मामले में 988 करोड़ रुपए को अपराध से कमाया गया है, लेकिन संबद्ध संपत्तियों का बाजार मूल्य 5 हजार करोड़ रुपए बताया है। हालांकि ED नेचार्जशीट से पहले प्रॉपर्टी को जब्त किया था। ED ने दिल्ली के हेराल्ड हाउस (5A, बहादुर शाह जफर मार्ग), मुंबई के बांद्रा (ईस्ट) और लखनऊ के विशेश्वर नाथ रोड स्थित AJL की बिल्डिंग पर नोटिस को चिपकाया था।

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