Kapil Mishra: दिल्ली दंगा मामले में कपिल मिश्रा को मिली राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने रद्द किया जांच का आदेश

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दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने कानून मंत्री कपिल मिश्रा को दी राहत।

Law Minister Kapil Mishra:दिल्ली दंगा मामले में कपिल मिश्रा को लेकर अदालत ने जांच के आदेश को रद्द कर दिया है।

Law Minister Kapil Mishra: दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने दंगा मामले में कानून मंत्री कपिल मिश्रा को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कपिल मिश्रा और दिल्ली पुलिस द्वारा दायर रिवीजन पिटीशन को भी स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया गया था कि वह उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे मामले में कपिल मिश्रा की संलिप्तता का जांच करें।

विशेष न्यायाधीश डिग विनय सिंह ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) द्वारा 23 फरवरी की घटना के संबंध में पारित आदेश को रद्द कर दिया है। पुलिस का कहना था कि दंगों की साजिश में कपिल मिश्रा की भूमिका के बारे में उन्होंने पहले ही जांच कर ली है। पुलिस ने यह भी कहा कि उन्हें जांच के दौरान कपिल मिश्रा के खिलाफ कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। विशेष अदालत ने ट्रायल कोर्ट को कानून के अनुसार शिकायत पर सुनवाई करने का निर्देश दिया है।

आदेश रखा था सुरक्षित

इसी साल अप्रैल में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पुलिस को कपिल मिश्रा और अन्य लोगों की दिल्ली दंगा मामले में संलिप्तता जांच करने के लिए कहा था। जिसके बाद कपिल मिश्रा ने इस आदेश को चुनौती दी थी। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने भी सत्र न्यायालय में ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। जिसके बाद 25 सितंबर को दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने BJP नेता कपिल मिश्रा और पुलिस द्वारा दायर याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रखा था।

मोहम्मद इलियास ने दायर की थी याचिका

मामले में आगे की जांच मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मोहम्मद इलियास द्वारा दायर शिकायत के आधार पर की गई थी। जिसके बाद मिश्रा की दंगों में भूमिका की जांच का आदेश दिया था। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने तर्क दिया कि मिश्रा की जांच पहले ही हो चुकी है, किसी तरह का कोई सबूत नहीं मिला है।

वहीं मोहम्मद इलियास द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि उन्होंने दंगों के दौरान कपिल मिश्रा और दूसरे लोगों को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के कर्दमपुरी में सड़क को रोकते और सामान बेचने वालों के ठेलों को तोड़ते और गिराते हुए देखा था, लेकिन राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने इस संबंध में सबूत ना मिलने की स्थिति में जांच के आदेश को रद्द कर दिया।

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