Jamia Violence: दिल्ली HC ने पुलिस से मांगा जवाब, आरोपी आसिफ इकबाल ने लगाई थी याचिका

Jamia Violence 2019
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जामिया हिंसा के आरोपी आसिफ की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई।

Jamia Violence 2019: दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया हिंसा के आरोपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है।

Jamia Violence 2019: दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को जामिया हिंसा के आरोपी छात्र कार्यकर्ता आसिफ इकबाल तन्हा की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने साल 2019 में हुए जामिया हिंसा का मामले में निचली अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका लगाई थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। निचली अदालत ने आरोपी आसिफ इकबाल के खिलाफ जामिया हिंसा मामले में आरोप तय किए थे। इसके बाद याचिकाकर्ता ने इस आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। यह मामला 11 दिसंबर, 2019 को संसद में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पारित होने के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया और शाहीन बाग में 2019-2020 के विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है।

7 मार्च को कोर्ट ने तय किए थे आरोप

जामिया हिंसा मामले में ट्रायल कोर्ट ने 7 मार्च को आसिफ इकबाल के खिलाफ आरोप तय किए थे। उसके खिलाफ बीएनएस और आईपीसी की कई धाराओं में आरोप तय किए। इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस विशाल सिंह ने कहा था कि आसिफ का नाम एफआईआर में उन लोगों में से एक के रूप में दर्ज है, जो हिंसा के समय वहां पर मौजूद था। साथ ही वह भीड़ का नेतृत्व भी कर रहा था। इसकी पुष्टि आसिफ के मोबाइल नंबर की सीडीआर और लोकेशन से भी हुई है। आरोपी आसिफ के साथ ही 2 अन्य आरोपियों ने भी निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने के लिए याचिका लगाई थी। हालांकि उनकी याचिकाएं हाईकोर्ट में लंबित हैं।

शरजील इमाम पर ये आरोप

ट्रायल कोर्ट ने आसिफ इकबाल के अलावा नौ अन्य लोगों के खिलाफ मामले में आरोप तय किए थे। इनमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व विद्वान शरजील इमाम भी शामिल है। उसके ऊपर पर आरोप लगाया था, जिसमें कहा गया था कि उसने सिर्फ हिंसा नहीं भड़काई थी, बल्कि 2019 में हिंसा भड़काने वाली एक बड़ी साजिश का सरगना भी था। सोमवार को जस्टिस संजीव नरूला ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा और उसी आदेश के खिलाफ शजरील की याचिका के साथ सुनवाई की अगली तारीख 30 अक्टूबर तय की।

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