IRCTC Scam: तेजस्वी ने मांगी अंतरिम राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को जारी किया नोटिस

Delhi High Court issues notice to CBI
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दिल्ली हाईकोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में सीबीआई से मांगा जवाब। 

यह नोटिस न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा की पीठ ने जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी।

बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने IRCTC घोटाला मामले में अपने खिलाफ आरोप तय करने वाली निचली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने आज सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया है। यह नोटिस न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा की पीठ ने जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी। बता दें कि राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव ने भी अपने खिलाफ आरोप तय होने पर निचली कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा की पीठ ने निचली अदालत के आदेश पर रोक नहीं लगाई। स्पष्ट किया कि अंतरिम सुरक्षा के मुद्दे पर अलग से विचार किया जाना चाहिए। अदालत ने सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता पक्ष से कहा कि उन्हें अपना जवाब दाखिल करने दीजिए। स्थगन के मुद्दे पर आपकी बात सुनी जाएगी। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 14 जनवरी की तिथि तय कर दी।

यह है मामला
आरोप है कि IRCTC घोटाला 2004 से 2009 के बीच हुआ हुआ। उस वक्त रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव थे। पटना और पुरी में आईआरसीटीसी के होटल ठेके अपने करीबियों को दिए और उन लोगों को दिए जो कि बदले में रिश्वत या भूमि देने को तैयार थे। सीबीआई ने लालू परिवार के सदस्यों और अन्य आरोपियों के खिलाफ 2017 में मामले की जांच शुरू की। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने अंतरिम राहत पाने के लिए अब दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दोनों याचिकाओं पर मामले की सुनवाई अब 14 जनवरी को होगी।

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