Delhi High Court: दिल्ली के गांवों में LPG कनेक्शन पहुंचाने की याचिका खारिज, हाईकोर्ट दिया ये जवाब

Delhi High Court: राजधानी दिल्ली के सभी गांवों में LPG सिलेंडर उपलब्ध कराने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। इस याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। बुधवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई हुई। सामने इस मामले को रखा गया।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार ने संसद में कहा था कि उन्हें LPG कनेक्शन देने का अधिकार है। इस पर चीफ जस्टिस देवेंद्र ने कहा 'आप आप ऐसा अधिकार कैसे मांग सकते हैं? यह अधिकार कहां से आ रहा है? कौन सा प्रावधान? संसद में दिया गया हर बयान कानून बन जाता है?
'हमारे पास जादू की छड़ी नहीं'
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि कोर्ट भी यही चाहता है कि सिर्फ LPG ही नहीं, बल्कि सभी को हर तरह की सुविधाएं मिले। उन्होंने कहा कि हम हर दिन देखते हैं समाज में कितनी सारी बीमारियां हैं, लेकिन हमारे हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है। इस दौरान जस्टिस गेडेला ने कहा कि वे टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हैं। उन्हें सुरक्षा पहलुओं पर ध्यान देना होगा। कोर्ट ने साफ किया कि इसके लिए याचिकाकर्ता को उन अधिकारियों के समक्ष जाना चाहिए, जो इससे संबंधित हैं।
संबंधित अधिकारियों से करें संपर्क
दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिकायत दिल्ली के सभी गांवों में पाइप प्राकृतिक गैस सुविधा की उपलब्धता के संबंध में है। याचिका में सभी कारणों को अलग-अलग किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता को कोई शिकायत है तो वह उससे जुड़े अधिकारियों के सामने जा सकता है। याचिकाकर्ता को संबंधित अधिकारियों के समक्ष अपना प्रतिनिधित्व करना चाहिए।
इसके चलते कोर्ट ने इस जनहित याचिका को संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ खारिज कर दिया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर इसके बाद भी याचिकाकर्ता संतुष्ट नहीं होता है, तो फिर वह कानूनी सहारा लेने के लिए स्वतंत्र होगा।
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