Delhi Pollution: दिल्ली प्रदूषण ने आरोपी को दिलाई राहत, HC ने दी 15 दिन की अंतरिम जमानत

दिल्ली प्रदूषण ने आरोपी को दिलाई राहत।
Delhi Air Pollution: राजधानी दिल्ली की हवा में जहर घुलता जा रहा है। इससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से स्वास्थ्य खराब होने की स्थिति को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने टीबी की बीमारी से ग्रसित हत्या के आरोपी को राहत दी है। अदालत ने आरोपी मोहम्मद शौकत अली को 15 दिन की अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली की प्रदूषित हवा लोगों की सेहत पर बुरा असर डाल रही है।
दरअसल, टीबी की बीमारी से पीड़ित आरोपी शौकत अली को 4 अक्टूबर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने के लिए ट्रायल कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी। इसके बाद 23 अक्टूबर को उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। प्रदूषण के चलते उसकी सेहत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उसने जमानत बढ़ाने के लिए याचिका लगाई थी। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी अली को 15 दिन की अंतरिम जमानत दी।
इस वजह से दी गई जमानत
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने आरोपी को 15 दिनों की अंतरिम जमानत दी। जस्टिस शर्मा ने कहा कि आरोपी को पहले भी इस तरह की राहत दी गई थी, लेकिन उसने इस आजादी का दुरुपयोग नहीं किया। आरोपी अली के खिलाफ हत्या के मामले में केस दर्ज है। दरअसल, आरोपी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उसने बताया कि बढ़ते प्रदूषण की वजह से वह ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है।
कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने याचिका का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि आरोपी अली के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। हालांकि उन्होंने आरोपी की चिकित्सकीय स्थिति पर सहमति व्यक्त की। ऐसे में हाईकोर्ट ने आरोपी को राहत दे दी।
दिल्ली में प्रदूषण से हालात खराब
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, मंगलवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता बहुत खराब कैटेगरी में दर्ज की गई। दिल्ली का एक्यूआई एक बार फिर 304 तक पहुंच गया है। सीपीसीबी के अनुसार, दिल्ली के आनंद विहार में एक्यूआई 383, अक्षरधाम में 383, आईटीओ में 331 और इंडिया गेट के आसपास 312 दर्ज किया गया। वहीं, एम्स के आसपास एक्यूआई 277 दर्ज हुआ।
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