Water NOC: गाजियाबाद के इस एरिया में पेयजल के लिए NOC लेना जरूरी, विभाग ने भेजा नोटिस

गाजियाबाद में पेयजल के लिए NOC लेना जरूरी। (प्रतीकात्मक तस्वीर)
Water NOC: गाजियाबाद के साहिबाबाद औद्योगिक एरिया में बिना परमिशन के भूजल दोहन करने वालों के खिलाफ विभाग सख्त कार्रवाई कर रहा है। पीने के पानी के लिए अब विभाग से NOC लेना भी जरूरी हो गया है। इसे लेकर नोटिस भी जारी किए गए हैं। भूजल विभाग औद्योगिक एरिया को अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेने के लिए नोटिस भेज रहा है।
भूजल विभाग के नोडल अधिकारी सृष्टि जायसवाल के मुताबिक, साहिबाबाद औद्योगिक एरिया में पीने के लिए अच्छा पानी नहीं है। ऐसे में नगर निगम की ओर से शोधित पेयजल की सप्लाई की जाती है। इस पानी को औद्योगिक इकाइयां दूसरे कामों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। वहीं पेयजल के लिए विभाग से NOC लेना जरूरी हो गया है।
नोडल अधिकारी सृष्टि जायसवाल का कहना है कि पिछले 1 महीने में पांच इकाइयों को नोटिस भेजे जा चुके हैं। नोटिस देने के बावजूद अगर कोई इकाई NOC नहीं लेगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ज्यादातर इकाइयां भूजल का इस्तेमाल कर रही हैं, भले पीने के लिए या किसी दूसरे इस्तेमाल के लिए हो। विभाग का कहना है कि बिना NOC के भूजल का दोहन करना गैरकानूनी है।
महापौर से की मुलाकात
बताया जा रहा है कि इंदिरापुरम में पेयजल की समस्या को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को नगर निगम मुख्यालय में महापौर सुनीता दयाल से मुलाकात की है, इस दौरान अलग-अलग इलाके की समस्याओं के बारे में बताया गया और जल्द समाधान की मांग की है।
कन्फेडरेशन ऑफ ट्रांस हिंडन RWA के प्रतिनिधिमंडल ने महापौर को इंदिरापुरम में सीवर की समस्या के साथ अतिक्रमण और ज्ञान खंड में पेयजल की समस्या के बारे में बताया है। जलकल विभाग के महाप्रबंधक केपी आनंद ने आश्वासन दिया है कि सीवर समस्या को जल्द सुलझा लिया जाएगा।
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