Ghaziabad Court: गाजियाबाद में पत्नी और तीन बच्चों के हत्यारे को उम्रकैद की सजा

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गाजियाबाद में पत्नी और तीन बच्चों के हत्यारे पिता को उम्रकैद। 

दिल्ली के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के ज्ञानखंड में 22 अप्रैल 2019 को एक महिला और उसके तीन बच्चों की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। गाजियाबाद अदालत ने अब आरोपी पति को दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनाई है।

Ghaziabad News: गाजियाबाद की एक अदालत ने पत्नी और तीन नाबालिग बच्चों की हत्या के आरोपी को दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ अदालत ने दोषी पर 11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि यह मामला इंदिरापुरम थाना क्षेत्र का है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पंकज सिंह ने बताया कि उसकी छोटी बहन अंशुबाला का विवाह 2011 में सुमित कुमार से हुआ था। सुमित झारखंड के जमशेरपुर का रहने वाला है। वह बेंगलुरु स्थित एक मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर इंजीनियर काम करता था। उसके परिवार में पत्नी और तीन बच्चे थे, जो कि दिल्ली के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के ज्ञानखंड में रह रहे थे। उन्होंने बताया कि साल 2019 में किन्हीं कारणों के चलते उसकी जॉब छूट गई थी। आर्थिक तंगी के कारण वह काफी परेशान रहता था। इसी कारण घरेलू झगड़े होने लगे।

22 अप्रैल 2019 को सुमित ने अपनी पत्नी अंशुबाला और मासूम बच्चों की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। तीन बच्चों में दो बेटे और एक बेटी थी। हत्या के बाद आरोपी ने एक वीडियो बनाई और अपने साले पंकज को भेजकर घटना की जानकारी दी। विडियो के दौरान आरोपी ने अपनी आत्महत्या की बात कही और फरार हो गया।

पंकज ने तुरंत इस मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटनास्थल की जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि उन्होंने सुसाइड किया है। वहीं, पुलिस ने आरोपी की भी तलाश शुरू कर दी। सघन तलाशी अभियान के दौरान उसे चंद घंटों के दौरान ही अरेस्ट कर लिया गया।

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि रात में खाना खाने के बाद उसने हत्या का मन बना लिया और पत्नी बच्चों के खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया। जिससे किसी तरह का शोर सुनाई न दे। इसके बाद में पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद किया और सुमित को जेल भेज दिया।

इस मामले की सुनवाई शिव कुमार तिवारी की अदालत में चल रही थी। अदालत ने इस मामले की गहनता से जांच की और इसे गंभीर श्रेणी का अपराध मानते हुए आरोपी सुमित को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, दोषी को 11 हजार रुपए का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है।

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