Ghaziabad: खोड़ा के 45 हजार लोगों को हाउस टैक्स में 50 फीसदी छूट, करना होगा ये काम

गाजियाबाद के खोड़ा में हाउस टैक्स पर छूट।
Ghaziabad House Tax: गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में 45 लोगों को हाउस टैक्स से बड़ी राहत मिलने जा रही है। यहां के लोगों को अगले 5 साल के लिए 50 फीसदी तक छूट मिलेगी। इसके लिए अपने घरों और दुकानों में रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम (RWH) लगवाना होगा। नगर पालिका की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसका मकसद है कि भूजल संरक्षण को बढ़ावा मिले और गिरते वाटर लेवल को सुधारा जा सके।
इस योजना के तहत पहले फेज में खोड़ा के हर वार्ड में कम से कम 50 रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं, इस साल के अंत कर 1,700 सिस्टम लगवाने का टारगेट रखा गया है। इस योजना के तहत हाउस टैक्स में 50 फीसदी की छूट पाने के लिए RWH सिस्टम लगवाने के बाद उसकी फोटो और GPS लोकेशन के साथ आवेदन करना होगा।
500 फीट तक नीचे गिरा वाटर लेवल
हाल ही में खोड़ा-मकनपुर नगर पालिका परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया गया। नगर पालिका की अध्यक्ष मोहिनी शर्मा के प्रतिनिधि अमरपाल शर्मा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खोड़ा-मकनपुर नगर पालिका क्षेत्र में पानी की काफी किल्लत है। क्षेत्र के कई इलाकों में बोरवेल फेल हो चुके हैं, क्योंकि पानी का लेवल काफी नीचे गिर गया है। ऐसे में ग्राउंड वाटर को बचाने के लिए बारिश के पानी को जमीन तक पहुंचाना होगा। इसके बाद ही कुछ बदलाव किया जा सकता है। इसी के चलते हाउस टैक्स में छूट देने की योजना तैयार की गई।
जानकारी के मुताबिक, वहां पर अभी ग्राउंड वाटर लेवल 500 फीट तक नीचे गिर चुका है। इसे कम से कम 250 फीट तक लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना के लिए नगर पालिका की ओर से जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे।
सिर्फ 16 हजार लोग देते हैं टैक्स
नगर पालिका के अधिकारी के मुताबिक, खोड़ा में करीब 55 हजार घर हैं। इनमें से करीब 45 हजार मकानो को हाउस टैक्स के नोटिस दिए जाते हैं। इनमें से औसतन 16 हजार मकान मालिक ही हाउस टैक्स जमा करते हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से करदाताओं को टैक्स देने के लिए जागरूक करने में मदद मिलेगी। इससे हाउस टैक्स के बकाएदारों की संख्या कम होगी और ग्राउंड वाटर लेवल में भी सुधार होगा।
वहीं, इस योजना के अलावा छोटे घरों पर भी हाउस टैक्स लगाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए नगर पालिका ने सूचना जारी कर दी है। इसमें कहा गया कि छोटे घरों के मकान मालिक अपने घर के एरिया के आधार पर नगर पालिका को हाउस टैक्स लगाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
