Rape Case: नोएडा कोर्ट ने IIT के प्रोफेसर को दी कड़ी सजा, नौकरी दिलाने के बहाने बुलाकर किया दुष्कर्म

Gautam Buddha Nagar Court has sentenced the accused in the rape case to 10 years imprisonment.
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गौतमबुद्ध नगर कोर्ट ने रेप केस में आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है।

गौतम बुद्ध नगर कोर्ट ने एक IIT प्रोफेसर को दुष्कर्म के मामले में 10 साल की सजा और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जानिए क्या है पूरा मामला?

Rape Case: गौतम बुद्ध नगर कोर्ट ने एक दुष्कर्म के मामले में IIT प्रोफेसर को 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। वहीं अपराधी को यह सजा साल 2019 में हुए एक मामले के तहत सुनाई गई है। जानकारी के अनुसार, साल 2009 में आरोपी प्रोफेसर विवेक विजयवर्गीय आईआईटी जोधपुर में मैथ्स डिपार्टमेंट में फैकल्टी था। तब वह उस महिला को जानता था क्योंकि कुछ साल पहले ही उसने पीड़िता को पढ़ाया था। इसके बाद दोनों की दूसरी मुलाकात साल 2011 में हुई क्योंकि महिला को वहीं नौकरी मिल गई।

महिला ने साल 2019 में आरोपी विवेक के खिलाफ नोएडा के सेक्टर-16 थाने में दुष्कर्म का केस दर्ज कराया। महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे फिल्म सिटी में गेल गेस्ट हाउस मे नौकरी दिलाने के बहाने बुलाया था। इसी दौरान उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। महिला द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरु की और 25 सितंबर 2019 को चार्जशीट फाइल कर दी। इसी केस में गौतमबुद्ध नगर कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

कोर्ट में दोष सिद्ध हुआ

इस केस की सुनवाई एडिशनल कोर्ट की जज प्रियंका कुमार ने 27 नवंबर 2025 को की। कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को दोषी पाया और यह सख्त सजा सुनाई। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा कि गवाहों की गवाही से सिद्ध होता है कि घटना के तुरंत बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी और केस दर्ज करने में देरी पुलिस थाने में हुई थी। सुनवाई के समय कोर्ट ने सरकारी गवाहों को एक जैसा और भरोसेमंद माना, जिससे यह सिद्ध हुआ कि आरोपी ने जॉब ऑफर के बहाने गेल गेस्ट हाउस बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था।

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