Dwarka Court: दिल्ली के 6 साल पुराने दोहरे हत्याकांड में कोर्ट का फैसला...मां-बेटे के हत्यारे को उम्रकैद

Delhi News Hindi
X

द्वारका कोर्ट ने दोहरे हत्याकांड में सुनाया फैसला। 

Dwarka Court: दिल्ली में मां और बेटे की हत्या के मामले में द्वारका कोर्ट ने आरोपी बेटे को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

Dwarka Court: दिल्ली के द्वारका कोर्ट ने करीब 6 साल पुराने दोहरे हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया है। बता दें कि कोर्ट ने मां और भाई की हत्या के मामले में आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह पूरा मामला बिंदापुर का बताया जा रहा है, जहां एक शख्स ने चाकू से गोदकर अपने भाई और मां की बेरहमी से हत्या कर दी थी। अदालत ने 6 साल बाद मामले में फैसला सुनाया है।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, पूरा मामला 23 अप्रैल 2019 का बताया जा रहा है। राजीपुर, उत्तम नगर इलाके में रहने वाले सुनील अरोड़ा ने अपनी मां लता अरोड़ा और अपने भाई राजेंद्र अरोड़ा पर चाकू से हमला कर दिया था, जिसकी वजह से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मामले के बारे में पता लगने पर पड़ोसी मौके पर पहुंच गए। पड़ोसियों ने तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद बिंदापुर की टीम मौके पर पहुंची। दोनों घायलों को दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

आरोपी ने पड़ोसियों को दी धमकी

पुलिस ने दोहरे हत्याकांड का केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान पुलिस ने गवाहों के बयान दर्ज किए थे। बयान में लोगों ने बताया कि आरोपी सुनील अरोड़ा हाथ में चाकू लिए मौके पर मौजूद था, लोगों को धमका रहा था। धमकी देते हुए आरोपी ने कहा था कि यह उसके घर का मामला है, कोई बीच में न आए।

पुलिस ने साइंटिफिक और कुछ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए और चार्जशीट द्वारका कोर्ट में दाखिल कर दी। द्वारका कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी सुनील को मां और भाई की हत्या के मामले मे दोषी ठहराया। अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई और 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर आरोपी जुर्माना नहीं भरेगा, तो उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

अगर आपको यह खबर उपयोगी लगी हो, तो इसे सोशल मीडिया पर शेयर करना न भूलें। हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए haribhoomi.com के साथ।

WhatsApp Button व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp Logo

Tags

Next Story