DUSU Elections: डूसू चुनाव... नहीं भरना होगा एक लाख का सिक्योरिटी बॉन्ड, दिल्ली HC का फैसला

DUSU elections 2025
X

डूसू चूनाव लड़ने के लिए एक लाख का बॉन्ड भरने की अनिवार्यता नहीं। 

दिल्ली विश्वविद्यालय ने डूसू चुनाव लड़ने के लिए एक लाख रुपये सिक्योरिटी बॉन्ड जमा कराने का आदेश दिया था। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया है। जानिये अब चुनाव लड़ने के लिए क्या करना होगा?

दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले छात्रों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल, डीयू प्रशासन ने नामांकन भरने के लिए एक लाख रुपये का सिक्योरिटी बॉन्ड जमा कराने का आदेश दिया था। इस पर स्टूडेंट्स ने खासा बवाल मचाया था। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने डीयू के इस आदेश पर रोक लगा दी है। मतलब यह है कि डूसू चुनाव लड़ने के लिए एक लाख रुपये नहीं भरने होंगे।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली हाईकोर्ट ने अब निर्देश दिया है कि एक लाख रुपये का सिक्योरिटी बॉन्ड जमा करने की बजाए एफिडेविट देना होगा। हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ सलाहकार समिति ने मंगलवार को फैसला लिया कि अब एक लाख रुपये का बॉन्ड नहीं भरना होगा, लेकिन विश्वविद्यालय ने इसकी जिम्मेदारी अभिभावकों पर डाल दी है। डीयू प्रशासन के मुताबिक, अगर चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार छात्र चुनाव नियमों का उल्लंघन करता है और डीयू को आर्थिक नुकसान होता है, तो इसके लिए माता पिता जिम्मेदार रहेंगे।

छात्र संगठनों ने जताई थी आपत्ति

दिल्ली विश्वविद्यालय ने डीयूएसयू चुनाव के लिए नामांकन भरने के लिए एक लाख रुपये बॉन्ड भरने की शर्त लगाई थी। इस फैसले के खिलाफ कई छात्र संगठन मैदान में उतर आए थे। छात्र संगठनों का कहना था कि अगर किसी छात्र के पास एक लाख रुपये नहीं हुए तो फिर चुनाव नहीं लड़ सकेगा। यह शर्त चुनाव में धन और बाहुबल का मिश्रण दर्शाता है। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, आल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के बैनर तले चल रहे धरना प्रदर्शन चलता रहा। अब डीयू के इस फैसले को वापस ले लिया गया है।

डीयू के फैसले से गरमाई थी दिल्ली की सियासत

आम आदमी पार्टी ने डीयू के इस फैसले को लोकतंत्र के खिलाफ बताया था। आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई ने दावा किया था कि अगर छात्र योग्य है और उसके पास पैसे नहीं है, तो पार्टी की ओर से उसे समर्थन दिया जाएगा।

डीयू प्रबंधन ने रखा था ये पक्ष

डीयू प्रबंधन ने इस पूरे विवाद पर पक्ष रखते हुए कहा था कि एक लाख रुपये का बॉन्ड भरने की शर्त इसलिए लगाई है ताकि चुनाव के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचे तो उसकी भरपाई की जा सके। डीयू मैनेजमेंट ने कहा कि यह फीस नहीं बल्कि सिक्योरिटी अमाउंट है।

कब होगा डूसू चुनाव

दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन चुनाव का नामांकन भरने की अंतिम तिथि 10 सितंबर दोपहर 3 बजे तक की है। 11 सितंबर को नामांकन वापस लिया जा सकता है। मतदान 18 सितंबर को होगा, जबकि अगले दिन 19 सितंबर की सुबह से मतगणना शुरू हो जाएगी।

अगर आपको यह खबर उपयोगी लगी हो, तो इसे सोशल मीडिया पर शेयर करना न भूलें। हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए [haribhoomi.com] के साथ।

WhatsApp Button व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp Logo
Next Story