Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो में नहीं बना सकेंगे रील, DMRC ने की मोटे जुर्माने की घोषणा

Cant Make Reels in Delhi Metro
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दिल्ली मेट्रो में नहीं बना सकेंगे रील्स।

Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो में रील्स बनाने वालों पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। अगर कोई व्यक्ति रील्स बनाते पकड़ा जाता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए मेट्रो में लगातार घोषणा की जा रही है।

Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो को अपनी साफ-सुथरी और तेज रफ्तार के लिए जाना जाता था। हालांकि अब दिल्ली मेट्रो वायरल होने वाली वीडियोज के कारण चर्चा में रहती है। आए दिन मेट्रो में कभी कपल तो कभी लड़ाई-झगड़ों की वीडियो वायरल होती रहती हैं। हालांकि बहुत से लोग मेट्रो में डांस और प्रैंक की रील्स भी बनाते हैं। रील्स बनाने वालों के कारण ये मनोरंजन का साधन बन गई है। डांस करने और प्रैंक करने वालों के कारण लोगों को काफी परेशानी भी होती है। हालांकि बहुत से लोग इसे काफी इंजॉय करते हैं और वीडियो भी बनाते हैं।

वहीं अब रीलबाजों पर लगाम लगाने के लिए डीएमआरसी ने नया नियम निकाला है। डीएमआरसी ने ट्रेनों में ऐलान करना शुरू कर दिया है। मेट्रो में ऐलान किया जा रहा है कि दिल्ली मेट्रो में रील्स शूट करना, डांस करना या कोई भी सोशल मीडिया कंटेंट बनाना सख्त मना है। अगर कोई भी उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना लगाया जाएगा।

ये मुहिम 14 सितंबर को शुरू की गई थी। इस हफ्ते के अंत तक ये दिल्ली मेट्रो के हर कोने तक पहुंच जाएगी। ये घोषणा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में की जा रही है। इसमें कहा जा रहा है, 'दिल्ली मेट्रो में रील्स बनाना, वीडियो बनाना या ऐसी कोई भी गतिविधि सख्ती से प्रतिबंधित है।'ये घोषणा पुरानी चेतावनियों के साथ की जा रही है, जिसमें फर्श पर बैठने या कोच में खाना खाने से मना किया जाता है।

इस बारे में डीएमआरसी के अधिकारियों ने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो में ये बदलाव किए जा रहे हैं। इस कदम से दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले लोगों को आरामदायक सफर का अनुभव होगा। साथ ही रील बनाने वालों के कारण परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मेट्रो रेलवे अधिनियम 2002 में रील बनाने का कोई जिक्र नहीं है लेकिन मेट्रो परिसर में असुविधा पैदा करने वालों का जिक्र है। असुविधा पैदा करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

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