Air Quality Emergency: दिल्ली में 50% स्टाफ के साथ चलेंगे दफ्तर, बाकी वर्क फ्रॉम होम; GRAP Stage-III लागू

दिल्ली में 50% स्टाफ नियम लागू, बाकी वर्क फ्रॉम होम; GRAP Stage-III आदेश
Air Quality Emergency: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए सरकार ने GRAP Stage III के तहत सख्त कदम उठाए हैं। दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग ने नया आदेश जारी कर सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% स्टाफ को ही ऑफिस आने और बाकी को वर्क फ्रॉम होम करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है और अगले नोटिस तक जारी रहेगा।
सरकारी दफ्तरों के लिए निर्देश (GNCTD के अंतर्गत आने वाले सभी विभाग)
सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी और विभागों के प्रमुख नियमित रूप से ऑफिस आएंगे।स्टाफ का 50% से ज्यादा हिस्सा दफ्तर में मौजूद नहीं रहेगा। बाकी 50% कर्मचारी अनिवार्य रूप से वर्क फ्रॉम होम करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर वरिष्ठ अधिकारी आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को ऑफिस बुला सकते हैं।

निजी दफ्तरों के लिए निर्देश (NCT दिल्ली के भीतर)
सभी निजी दफ्तर 50% से अधिक स्टाफ को ऑफिस में नहीं बुला सकेंगे। शेष कर्मचारी अनिवार्य रूप से वर्क फ्रॉम होम करेंगे। निजी कंपनियों को Staggered Working Hours लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ वर्क-फ्रॉम-होम नीति का सख्ती से पालन कराने और कर्मचारियों की निजी वाहनों की आवाजाही कम करने के लिए कहा गया है।
किन सेवाओं को छूट रहेगी
अस्पताल, क्लीनिक, फायर सेवा, पुलिस, जेल, बिजली–पानी, स्वच्छता विभाग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट, मीडिया, एयर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग टीम और अन्य आवश्यक सेवाओं को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है।
जिलाधिकारियों को पालन सुनिश्चित करने के आदेश
सभी डीएम, पुलिस उपायुक्त और स्थानीय निकायों को निर्देश दिया गया है कि निजी दफ्तरों में आदेशों का पालन सख्ती से कराया जाए। जिलों के अधिकारी कंपनियों में जाकर अनुपालन की जांच करेंगे।
क्यों लिया गया यह फैसला?
दिल्ली में PM2.5 और PM10 का स्तर लगातार खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। आयोग (CAQM) ने निर्देश दिए थे कि GRAP के तहत चरणबद्ध तरीके से कड़े कदम उठाए जाएं। NCR में वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए भी बड़े स्तर पर पाबंदियों की जरूरत महसूस की गई।
