Delhi Court: दिल्ली कोर्ट ने MCD के पूर्व इंजीनियर को दिया दोषी करार, 15 अवैध संपत्तियों से जुड़ा है मामला

दिल्ली कोर्ट ने एमसीडी इंजीनियर को दोषी करार दिया।
Delhi Court: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एमसीडी के एक पूर्व सहायक अभियंता विजय कुमार जैन को दोषी करार दिया है। आरोपी को धारा 317 के तहत (किसी व्यक्ति को दंड या संपत्ति जब्ती से बचाने के इरादे से लोक सेवक द्वारा कानून की अवहेलना) दोषी पाया गया। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निशांत गर्ग ने कहा कि 11 अप्रैल 2005 को दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को निर्देश दिया था कि अवैध निर्माण से जुड़ी 15 संपत्तियों के खिलाफ 4 महीने के अंदर कानूनी कार्रवाई कर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की जाए। इससे बचने के लिए पूर्व सहायक अभियंता विजय कुमार जैन ने अवैध निर्माण से जुड़ी इन संपत्तियों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई से रोकने के लिए उनकी फाइलें अपने पास रखीं।
इस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत दिए हैं। इससे साबित होता है कि आरोपी जानता था कि 15 संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए आदेश पारित किए जा चुके हैं। इसके बावजूद उसने जानबूझकर 15 फाइलें अपने पास रखी थीं। प्रारंभिक जांच में आरोपी ने आपराधिक कदाचार किया है और 15 संपत्तियों के मालिकों को फायदा पहुंचाने के लिए अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है।
बता दें कि जुलाई 2004 में एमसीडी ने अनधिकृत निर्माण के लिए पश्चिमी पंजाबी बाग इलाके में 15 संपत्तियों के मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने 11 अप्रैल 2005 को आदेश दिया था कि इनकी संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया जाए। हालांकि पूर्व सहायक अभियंता विजय कुमार जैन ने उनकी संपत्तियों को ध्वस्तीकरण से बचाने के लिए फाइलें अपने पास रख ली थीं। अदालत ने जुलाई 2018 में जैन के खिलाफ आरोप तय किए थे। हालांकि अब दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपी विजय कुमार जैन को दोषी करार दे दिया है।
