Delhi Riots Case: उमर खालिद-शरजील-गुलफिशा की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, SC ने कहा, 'देर रात मिली फाइल'

Supreme Court Adjourns Bail Pleas Of Umar Khalid Sharjeel Imam And Others
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सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद-शरजील इमाम समेत अन्य की जमानत याचिका टाली।

Delhi Riots Case: दिल्ली दंगा में बड़ी साजिश रचने के आरोपी शरजील इमाम, उमर खालिद समेत अन्य 4 आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई।

Delhi Riots Case: साल 2020 में हुए दिल्ली दंगों को लेकर बड़ी साजिश रचने के आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर और गुलफिशा फातिमा ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई यह कहकर टाल दी कि फाइलें देर रात को मिली हैं। अब इस मामले पर 19 सितंबर को सुनवाई होगी। दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत वाली याचिका पर जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच में सुनवाई होनी है।

जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा कि उन्हें देर रात 2.30 बजे मामले से जुड़ी फाइलें मिलीं, जिसकी वजह से आज इस मामले पर सुनवाई नहीं की जा सकती। बेंच ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी दस्तावेजों की गहन जांच जरूरी है।

हाईकोर्ट ने खारिज की थी जमानत याचिका

दरअसल, 2 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा समेत 9 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। आरोपियों में उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा के अलावा अतहर खान, मीरान हैदर, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम खान, शादाब अहमद और अब्दुल खालिद सैफी शामिल हैं। इनमें से उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर और गुलफिशा फातिमा ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में दंगे भड़क गए थे। इन दंगों में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।

उमर खालिद और शरजील इमाम समेत अन्य आरोपियों पर दिल्ली में हुए इन दंगों की बड़ी साजिश रचने का आरोप है। इनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। ये सभी आरोपी पिछले 5 सालों से जेल में बंद हैं।

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