Delhi Fire: दिल्ली के वसंत विहार इलाके में रैन बसेरे में लगी आग, 2 लोगों की मौत

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दिल्ली के वसंत विहार में रैन बसेरे में लगी आग।  

Delhi Rain Basera Fire: दिल्ली के वसंत विहार में रैन बसेरे में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

Delhi Rain Basera Fire: दिल्ली के वसंत विहार इलाके में 1 दिसंबर की देर रात रैन बसेरे में आग लग गई। इस हादसे में 2 लोगों की जलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा रात करीब साढ़े 3 बजे हुआ, उस दौरान रैन बसेरे में 7 लोग सो रहे थे। मामले के बारे में पता लगने पर फायर ब्रिगेड समेत पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड ने सभी लोगों को बाहर निकाला, जिनमें दो की मौत हो गई, जबकि 5 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वसंत विहार के कुली कैंप में बने रैन बसेरे में आग लगी है। इस रैन बसेरे को 'एसपीवाईएम’ एनजीओ द्वारा संचालित बताया जा रहा है। मृतकों की पहचान 18 साल के अर्जुन और 42 साल के विकास के तौर पर हुई है।दमकल विभाग को जब हादसे के बारे में पता लगा तो मौके पर 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भेजी गईं। इस हादसे से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल हो गया। दमकल विभाग में रैन बसेरे में बसे 7 लोगों को बाहर निकाला और सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने अर्जुन और विकास को मृत घोषित कर दिया, वहीं दूसरे लोग सुरक्षित हैं।

कुली कैंप के अध्यक्ष ने क्या कहा ?

कुली कैंप के अध्यक्ष मुन्ना लाल ने आरोप लगाया है कि रैन बसेरे के अंदर एक मोटरसाइकिल ने एकमात्र निकलने वाले रास्ते को बंद कर दिया था। उन्होंने दावा किया है कि जैसे ही आग बाइक के पेट्रोल टैंक तक पहुंची, उसमें धमाका हुआ और हालात और भी बिगड़ गए। मुन्ना का कहना है कि अगर बाइक वहां खड़ी न होती तो दोनों मृतकों को बचाया जा सकता था।

उन्होंने कहा कि रैन बसेरे का केयरटेकर 6 साल से काम कर रहा है, उसकी ही बाइक दरवाजे के सामने खड़ी थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हादसे के वक्त केयरटेकर मौके से भाग गया था। इस हादसे की वजह से एक बार फिर से अस्थायी आश्रय स्थलों में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पुलिस ने दर्ज किया केस

पुलिस का कहना है कि जब वह मौके पर पहुंचे तो दमकल विभाग आग बुझाने में जुटा हुआ था। लेकिन संकरी गलियों के कारण राहत कार्य में समस्या का सामना करना पड़ा। पुलिस के मुताबिक दोनों शव उन्हें झुलसी हुई अवस्था में बरामद किए हैं। इस मामले में उन्होंने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 287 और 106 के तहत केस दर्ज कर लिया है। आग लगने के सटीक कारणों का अभी पता नहीं लग पाया है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है।

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