Delhi Railway Parking Rules: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में कार पार्किंग के जान लें ये नियम, 15 मिनट से अधिक रुके तो...

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पार्किंग के नए नियम लागू।
Delhi Railway New Parking Rules: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पार्किंग के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। नए नियम के तहत यात्री को छोड़ने के लिए गाड़ियां स्टेशन के मुख्य परिसर तक ही जा सकेंगी। वहीं यात्रियों को लेने के लिए गाड़ियों को सामान्य या VIP पार्किंग में खड़ा करना होगा। नए नियम के तहत स्टेशनों पर पिक-एंड-ड्रॉप के लिए स्टेशन के भीतर रुकने का शुल्क तय कर दिया गया है। यात्रियों के आ जाने के बाद शुल्क देकर वहां से गाड़ियां निकलेंगी। यहां पढ़िए नए नियम के तहत आपको कितना शुल्क देना पड़ेगा।
भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा
रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि नए नियम से स्टेशन आने वाले यात्रियों को ज्यादा भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्टेशन पर अजमेरी गेट की तरफ नई पार्किंग व्यवस्था को लेकर टेंडर जारी कर दिया गया है। यहां पर फिर से बैरिकेडिंग वाली पार्किंग व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि इस बार पार्किंग व्यवस्था में दो बड़े बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव से यात्रियों को सहूलियत होगी। अधिकारी का कहना है कि स्टेशन के मुख्य परिसर तक केवल उन्हीं वाहनों को जाने दिया जाएगा, जो यात्रियों को छोड़ने के लिए स्टेशन आए होंगे।
कितना लगेगा पार्किंग चार्ज?
उत्तर रेलवे के मुताबिक, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों और गाड़ियों के सुगम आवागमन के लिए 'पार्किंग सह प्रवेश नियंत्रण प्रणाली' लागू की जाएगी। इस नियम के तहत स्टेशन परिसर में प्रवेश नियंत्रण की दरें तय कर दी गईं हैं। नियम के तहत अगर कोई कार चालक/यात्री 0-8 मिनट तक वहां रुकता है, तो उसे कोई पार्किंग चार्ज नहीं देना पड़ेगा। 8 मिनट से 15 मिनट के बीच का समय लगने पर पार्किंग चार्ज 50 रुपये देने होंगे। इसी तरह 15-30 मिनट तक का समय होने पर 200 रुपये देने होंगे। 30 मिनट यानी आधे घंटे से भी ज्यादा रुकने पर यात्री को 500 रुपये पार्किंग चार्ज देना होगा।
