Independence Day 2025: स्वतंत्रता दिवस के लिए दिल्ली पुलिस ने जारी किए नए आदेश, पढ़ें पूरी डिटेल्स

दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस के लिए जारी किया आदेश।
Independence Day 2025: दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां शुरु हो चुकी हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। राजधानी में 16 अगस्त तक पैराग्लाइडर, हैंग-ग्लाइडर और हॉट एयर बैलून जैसे उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों की उड़ान पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इसे लेकर पुलिस आयुक्त SBK सिंह ने आदेश जारी किया है, सभी अधिकारियों को भी कड़े निर्देश दिए गए हैं।
किस पर रहेगा बैन ?
SBK सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में आजादी के मौके पर दिल्ली NCT के अधिकार क्षेत्र में पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंग-ग्लाइडर, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट से संचालित एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के संचालित एयरक्राफ्ट, क्वाडकॉप्टर या एयरक्राफ्ट से पैरा जंपिंग आदि जैसे गैर-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों की उड़ान पर पूरी तरह रोक रहेगी।
नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई
पुलिस आयुक्त का आदेश है कि अगर कोई भी नियम का उल्लंघन करेगा, तो उसे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंड दिया जाएगा। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों/अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षकों/सभासद पुलिस अधीक्षकों, तहसील कार्यालयों, सभी पुलिस थानों NDMC/ MCD/ PWD/ DDA/ दिल्ली कैंट बोर्ड के कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर इस आदेश का नोटिस भी चिपकाया जाएगा। ताकि लोगों को आदेश के बारे में जानकारी मिल सके।
मामलों का होगा तुरंत निपटारा
दिल्ली पुलिस आयुक्त SBK सिंह ने विशेष पुलिस आयुक्तों को लेटर लिखकर कहा है कि अपराध समीक्षा बैठक में आपराधिक मामलों को तुरंत निपटाने को लेकर चर्चा की जाएगी। अपराधिक मामलों को तुरंत सुलझाने के लिए सभी पेंडिंग मामलों और शिकायतों की निगरानी की जाएगी। जांच अधिकारियों (IEO) को तीन समूहों में बांटा जाएगा। सभी थाने के 3 निरीक्षक बारीकी से निगरानी के लिए समूह की जिम्मेदारी संभालेंगे। दिल्ली पुलिस का आदेश है कि स्वतंत्रता दिवस के लिए बनाए गए नियम सभी लोगों पर समान रुप से लागू होंगे।
