Delhi Traffic Police: दिल्ली में घर बैठे मिलेगी 'No Entry' में एंट्री की परमिशन, 15 अक्टूबर से आवेदन शुरू

Applications for no entry zone permission started in Delhi
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दिल्ली में 'नो एंट्री जोन' परमिशन के लिए आवेदन शुरू।

Delhi Traffic Police: राजधानी दिल्ली में 'नो एंट्री जोन' में परमिशन लेने के लिए अब सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके लिए घर बैठे ही ऑनलाइन परमिशन ली जा सकेगी। जानिए पूरी प्रक्रिया...

Delhi Traffic Police: राजधानी दिल्ली में ट्रकों और अन्य कमर्शियल वाहनों के लिए 'नो एंट्री जोन' में एंट्री की परमिशन लेने की प्रक्रिया काफी आसान हो गई है। अब घर बैठे ही ऑनलाइन प्रक्रिया से ऐसा संभव हो जाएगा। इससे ट्रांसपोर्टर्स, व्यापारी और ट्रक मालिकों को सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, 'नो एंट्री जोन' परमिशन के लिए घर बैठे ही https://traffic.delhipolice.gov.in/nep पर आवेदन किया जा सकता है।

राजधानी में बढ़ते ट्रैफिक की समस्याओं को कम करने और पेपरलेस गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए यह सुविधा दी जा रही है। इससे समय की बचत होगी और ऑनलाइन आवेदनों को आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा।

कब तक कर सकते हैं आवेदन?

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, जिन कमर्शियल वाहनों को साल 2026 में राजधानी के अंदर 'नो एंट्री' जोन में प्रवेश करने की परमिशन चाहिए, उन्हें पहले ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इस परमिशन के लिए 15 अक्टूबर, 2025 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 14 नवंबर तय की गई है। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि अगर कोई ट्रक बिना परमिट के 'नो एंट्री जोन' में प्रवेश करता है, तो उसका चालान किया जाएगा। इसके साथ ही जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कैसे करें आवेदन?

  • सबसे पहले https://traffic.delhipolice.gov.in/nep वेबसाइट पर जाएं।
  • यहां पर 'New User Registration' पर क्लिक करें।
  • इसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर ओटीपी से वेरिफिकेशन करें।
  • फिर आवेदन फॉर्म में अपना नाम, फर्म का नाम, वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस समेत अन्य जरूरी जानकारी भरें।
  • इसके बाद जरूरी दस्तावेज जैसे आरसी, फिटनेस, इंश्योरेंस, पीयूसी आदि अपलोड करें।
  • फिर ऑनलाइन फीस का भुगतान करके सब्मिट बटन पर क्लिक करें।
  • सब्मिट करने के बाद आप आवेदन का स्टेटस वेबसाइट पर ट्रैक कर सकते हैं।

ये दस्तावेज होंगे जरूरी

दिल्ली में 'नो एंट्री जोन' परमिशन लेने के लिए कुछ दस्तावेज जरूरी हैं। इनमें वाहन का पंजीकरण सर्टिफिकेट (आरसी), वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पीयूसी सर्टिफिकेट, फर्म की डिटेल और एड्रेस प्रूफ शामिल हैं।

हेल्पलाइन नंबर भी जारी

राजधानी में 'नो एंट्री जोन' परमिशन लेने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। इससे पारदर्शिता बनी रही रहेगी और समय की भी बचत होगी। इसके अलावा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। अगर किसी को आवेदन में कोई समस्या आती है, तो 24x7 हेल्पलाइन 1095 या 011-25844444 पर संपर्क किया जा सकता है।

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