New Year: दिल्ली में नए साल पर घर में कितनी रख सकते हैं शराब, जानिए क्या हैं नए नियम?

जानिए नए साल पर घरों में रख सकते हैं कितनी शराब
New Year: दिल्ली में नए साल के जश्न को लेकर लोग काफी उत्साहित हैं, लेकिन शराब से जुड़े नियमों का ध्यान रखना जरूरी है। राष्ट्रीय राजधानी में घर पर शराब रखने की सीमा तय है। दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 के अनुसार, 25 साल या उससे अधिक उम्र का कोई व्यक्ति अपने घर में व्हिस्की, रम, या जिन जैसी हार्ड ड्रिंक की अधिकतम 9 लीटर तक मात्रा रख सकता है। वहीं, बीयर, वाइन या अन्य हल्की शराब की सीमा 18 लीटर तक है। ये नियम व्यक्तिगत हैं, यानी घर में रहने वाले हर योग्य वयस्क सदस्य के लिए अलग-अलग लागू होते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि परिवार के सभी वयस्कों की गिनती करके कुल सीमा बढ़ सकती है।
नए साल से पहले 31 दिसंबर की शाम पर शराब की दुकानें खुली रहेंगी या नहीं, यह भी महत्वपूर्ण है। आमतौर पर 31 दिसंबर को ड्राई डे नहीं होता, इसलिए दुकानें सामान्य रूप से खुली रहती हैं। हालांकि, 1 जनवरी को नए साल के दिन कुछ जगहों पर प्रतिबंध लग सकता है। लेकिन दिल्ली में यह राष्ट्रीय अवकाश नहीं होने से बिक्री जारी रहती है। पार्टी में शराब परोसने के लिए घर पर कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं। बशर्ते वह तय सीमा के अंदर हो। अगर बड़ी पार्टी है और ज्यादा शराब चाहिए, तो पी-10 परमिट ले सकते हैं। जो आयोजन स्थल के लिए जारी होता है। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर शराब पीना सख्त मना है, जुर्माना या सजा हो सकती है।
हाल ही में दिल्ली सरकार ने आबकारी नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, लेकिन ये आम लोगों की घरेलू सीमा पर असर नहीं डालते। मुख्य बदलाव इंडस्ट्री और चर्चों के लिए सैक्रामेंटल वाइन से जुड़े हैं। नए साल पर जश्न मनाते समय जिम्मेदारी से शराब का सेवन करें। ज्यादा पीने से दुर्घटना या स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। ट्रैफिक नियमों का पालन करें और शराब पी कर वाहन न चलाएं। इस तरह सुरक्षित और खुशहाली के साथ नए साल का स्वागत करें। कुल मिलाकर, तय सीमा का ध्यान रखकर आप बेफिक्र होकर पार्टी एंजॉय कर सकते हैं।
