Delhi Schools: दिल्ली में GRAP-4 के चलते स्कूलों को 'हाइब्रिड मोड' में क्लास लेने का आदेश, सर्कुलर जारी

दिल्ली में ग्रैप 4 लागू।
Delhi Schools: दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे चरण (GRAP- 4) लागू किया गया है। ग्रैप 4 लागू होने के बाद दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसके तहत कहा गया है कि क्लास 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट्स की कक्षाएं हाइब्रिड मोड में होंगी। इसे लेकर शिक्षा विभाग ने सर्कुलर भी जारी कर दिया है।
शिक्षा निदेशालय के मुताबिक, GRAP 4 के चलते 'सरकारी, गवर्नमेंट एडेड, DOE, NDMC, MCD और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त के साथ ही प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिया जाता है कि वे कक्षा 9वीं और 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स की कक्षाएं 'हाइब्रिड मोड' यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में (जहां भी ऑनलाइन मोड हो) संचालित की जाएंगी।' इस आदेश को लागू कर दिया गया है, शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि यह आदेश अगली घोषणा तक लागू रहेगा।
Delhi Govt’s Directorate of Education issues circular regarding conducting classes in Hybrid Mode for students up to Class IX and for those in XI
— ANI (@ANI) December 13, 2025
Circular reads; “In compliance to the order (CAQM order of GRAP-IV), all Heads of Schools of Government, Government Aided, Unaided… pic.twitter.com/wWr6F8V6bR
कर्मचारियों के लिए नियम तय
दिल्ली के कई इलाकों में आज AQI 450 के ऊपर दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक लोगों को प्रदूषण से राहत मिलने की संभावना नहीं है, जिसके चलते राजधानी में Grap 4 को लागू कर दिया गया है। ग्रैप 4 लागू होने के बाद दिल्ली में भारी वाहनों की एंट्री पर भी रोक रहेगी। वहीं दिल्ली में कर्मचारियों के लिए नए नियम भी लागू किए गए हैं।
सभी प्रशासनिक सचिव और विभाग के अध्यक्ष नियमित रूप से कार्यालय में रहेंगे, सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में केवल 50 प्रतिशत से ज्यादा स्टाफ की उपस्थिति नहीं होगा। वहीं शेष 50 प्रतिशत स्टाफ वर्क फ्रॉम होम करेगा, जरूरत पड़ने पर अधिकारियों/कर्मचारियों को बुलाया जाएगा। वर्क फ्रॉम होम के दौरान भी नियमों का सख्ती से पालन करना सुनिश्चित करें।
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