Delhi-NCR Air Pollution: दिल्ली-NCR में प्रदूषण फैलाने पर जुर्माना लगाने के नियम बदले, अब इतना लगेगा फाइन

Changed the rules for imposing fines on polluters
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प्रदूषण फैलाने वालों पर जुर्माना लगाने के नियम बदले

Delhi-NCR Pollution: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए लगाए जाने वाले जुर्माने के नियम में बदलाव हुआ है। नए नियमों के मुताबिक, अब प्रदूषण फैलाने वाले सभी छोटे बड़े उद्यमों- संस्थानों पर एक समान जुर्माना नहीं लगेगा।

Delhi-NCR Pollution: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए लगाए जाने वाले जुर्माने के नियम में बदलाव हुआ है। नए नियमों के मुताबिक, अब प्रदूषण फैलाने वाले सभी छोटे बड़े उद्यमों-संस्थानों पर एक समान जुर्माना नहीं लगेगा। बल्कि उनकी लोकेशन, वर्क स्केल और प्रदूषण के लेवल को ध्यान में रखते हुए जुर्माने की राशि तय की जाएगी। बता दें कि यह बदलाव केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की ओर से किए गए हैं।

अब जो भी संस्थान जितने दिन तक प्रदूषण फैलाएगा, उसके ऊपर उतने ही दिनों का जुर्माना लगाया जाएगा। इससे छोटे उद्यमों और संस्थानों पर कम बोझ पड़ेगा। बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण बेहद गंभीर समस्या बनी हुई है, जिससे निपटने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

कैसे तय होगा जुर्माना?
CAQM की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण फैलाने वाले उद्यमों और संस्थानों पर 5 आधारों पर जुर्माना तय किया जाएगा। इसमें प्रदूषण इंडेक्स, उद्यम के संचालन का पैमाना, उसकी लोकेशन आदि शामिल हैं।

कितना लगेगा जुर्माना?
नए नियमों के मुताबिक, 20 से 125 किलोवाट के डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर हर दिन 7,500 रुपए, जबकि 800 किलोवाट के जनरेटर के लिए यह जुर्माना 15,000 से 25,000 रुपए तक लगाया जा सकता है। इसके अलावा निर्माण और तोड़फोड़ के लिए वेब पोर्टल पर सेल्फ ऑडिट रिपोर्ट अपलोड किए बिना कंस्ट्रक्शनके लिए भी जुर्माना लगाया जाएगा।

इसमें 20,000 स्क्वायर मीटर तक के निर्माण के लिए 20,000 रुपए और उससे ज्यादा एरिया में निर्माण के लिए 40,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, निर्माण की साइट एंटी स्मॉग गन न लगाने पर प्रत्येक साइट के लिए 7,500 रुपए का जुर्माना तय किया गया है।

वहीं, धूल रोकने की व्यवस्था न करने पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके तहत 500 स्क्वायर मीटर एरिय में निर्माण के लिए हर दिन 7,500 रुपए और 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा एरिया पर निर्माण के लिए रोजाना 15,000 रुपए का जुर्माना लगेगा।

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