Delhi Jal Board: दिल्ली जल बोर्ड पर NGT का एक्शन, इस मामले में लगाया 50000 का जुर्माना

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली जल बोर्ड पर 50 हजार का जुर्माना लगाया।
NGT Imposed Fine On Delhi Jal Board: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। NGT ने बार-बार सुनवाई टालने का अनुरोध करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड (DJB) पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह मामले नई दिल्ली के कुछ होटलों में अवैध तरीके से भूजल दोहन से जुड़ा है। इस मामले को लेकर DJB बार-बार सुनवाई को टालने का अनुरोध कर रहा था, जिसकी वजह से NGT ने नाराजगी जाहिर करते हुए जुर्माना लगाया।
साथ ही जल बोर्ड को गैर जिम्मेदार ठहराया। NGT चेयरमैन प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने DJB जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि को एक हफ्ते के अंदर NGT बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी के पास जमा कराना होगा। इस राशि का इस्तेमाल पर्यावरण से जुड़ी किताबें खरीदने के लिए किया जाएगा।
कोर्ट में सुनवाई की मांग
यह मामला साल 2015 में दायर याचिका से जुड़ा हुआ है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि नई दिल्ली के कुछ होटल अवैध तरीके से जमीन से पानी निकाल रहे हैं। इस पर अगस्त, 2028 में NGT ने एक आदेश पारित किया था, जिसे लागू करने के लिए याचिका लगाई गई है। इस मामले को लेकर NGT चेयरमैन प्रकाश श्रीवास्तव और एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉ. ए सेंथिल की बेंच ने 7 जुलाई को आदेश पारित करते हुए कहा कि DJB ने लगातार दिल्ली में वकील के न होने का कारण बताकर सुनवाई टालने की कोशिश की।
12 अगस्त को होगी सुनवाई
अब इस मामले की सुनवाई 12 अगस्त को होगी, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO को खुद उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। आवेदनकर्ता की ओर से पेश हुए एडवोकेट ने कहा कि DJB जानबूझकर लगातार मामले को टालने के लिए स्थगन की मांग कर रही है। साथ ही यह भी बताया गया कि मामले से जुड़े आदेश को लागू करने के लिए DJB का मौजूद होना जरूरी है। ऐसे में NGT ने आवेदनकर्ता की ओर से उठाए गए सवालों को सही माना और DJB पर जुर्माना लगाया।
