Delhi High Court: महिला का शारीरिक शोषण करने का आरोप, दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाई अनोखी सजा

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दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला का शारीरिक शोषण करने के आरोपी के खिलाफ एफआईआर खारिज कर दी है, लेकिन उसे ऐसी सजा सुनाई है ताकि भविष्य में ऐसी गलती न कर सके।

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला से यौन उत्पीड़न करने वाले आरोपी को अनोखी सजा सुनाई है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि उसके खिलाफ केस खारिज किया जा रहा है, लेकिन उसे अगले छह महीने तक हर रविवार को राजधानी के एक सरकारी अस्पताल में सेवा करनी होगी। उसे चिकित्सा अधीक्षक के समक्ष हर रविवार को प्रस्तुत होना होगा और जो भी कार्य सौंपा जाएगा, उसे पूरी शिद्धत के साथ पूरा करना होगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जस्टिस रविंदर डुडेजा की कोर्ट ने यह फैसला इसलिए सुनाया है क्योंकि पीड़ित और आरोपी, दोनों पक्षों के बीच जुलाई माह में ही आपसी समझौता हो गया था। महिला ने कोर्ट को बताया था कि नौकरी के दौरान एक कर्मचारी उनका पीछा कर अश्लील टिप्पणियां करता। जबरन शारीरिक संपर्क और सोशल मीडिया पर बदनाम करने के साथ ही यौन उत्पीड़न करता रहा।

महिला ने अदालत को बताया कि अब आरोपी ने माफी मांग ली है और सौहार्दपूर्ण ढंग से मामला सुलझ चुका है। महिला ने कहा कि अगर उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द की जाती है, तो उसे कोई भी आपत्ति नहीं है।

इस पर अदालत ने यौन उत्पीड़न के आरोपी कर्मचारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया। हालांकि कोर्ट ने कहा कि एफआईआर... उससे उत्पन्न होने वाली अन्य सभी परिणामी कार्यवाही इसी शर्त पर रद्द की जाती है कि उसे अगले छह महीने तक प्रत्येक रविवार को दिल्ली के लोक नायक जय प्रकाश नारायण हॉस्पिटल में सामुदायिक सेवा करनी होगी। कोर्ट ने कहा कि इस रविवार से एलएनजेपी हॉस्पिटल के चिकित्सा अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होना होगा। चिकित्सा अधीक्षक जो भी काम सौंपेंगे, उसे निष्ठा से पूरा करना होगा।

दरअसल, दोनों पक्षों में जुलाई में समझौता हो गया था। ऐसे में माननीय अदालत ने आरोपी के खिलाफ केस खारिज कर दिया, लेकिन उसे छह महीने तक सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दे दिया।

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