Delhi High Court: 'द ताज स्टोरी' की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार, हाईकोर्ट ने दी ये सलाह

The Taj Story film controversy
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दिल्ली हाईकोर्ट में परेश रावल की 'द ताज स्टोरी' फिल्म पर सुनवाई आज।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कल 'द ताज स्टोरी' फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। आज भी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

दिल्ली हाईकोर्ट अभिनेता परेश रावल अभिनीत फिल्म 'द ताज स्टोरी' को केंद्रीय प्रमाणन बोर्ड (CBFC) द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। यह फिल्म कल यानी शु्क्रवार को रिलीज होने वाली है। इससे पहले भी द ताज स्टोरी के खिलाफ याचिका लगाई गई थी, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। अब अधिवक्ता चेतना गौतम की ओर से याचिका दायर की गई, जिसके बाद मामले को आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया।

'फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार'

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के दौरान कहा कि सिनेमैटोग्राफ अधिनियिम में समीक्षा का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लिहाजा यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पीठ ने पूछा कि क्या हम सुपर सेंसर बोर्ड हैं? क्या आपके कहने मात्र से हम आदेश पारित कर देंगे?

इस पर अधिवक्ता ने दलील दी कि वह फिल्म की रिलीज के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन स्पष्टीकरण चाहते हैं कि यह विषयवस्तु निश्चित इतिहास नहीं है। इस पर पीठ ने कहा कि इसके लिए याचिकाकर्ताओं को सरकार से संपर्क करना अधिक उचित होगा। याचिकाकर्ता इस समय सरकार के समक्ष आवेदन करने के लिए याचिका वापस लेने का अनुरोध करते हैं।

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में भी बीते बुधवार को द ताज स्टोरी फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई थी। अधिवक्ता शकील अब्बास ने याचिका में तर्क दिया कि ताजमहल की उत्पत्ति के संबंध में मनगढ़ंत और उत्तेजक सामग्री प्रस्तुत की, जिससे सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। आग्रह किया गया कि फिल्म की समीक्षा कर विवादित दृश्य हटाए जाएं ताकि सद्भाव बना रहे। इस पर कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि यह स्वत: सूचीबद्ध हो जाएगा, माफ कीजिए। यहां क्लिक पढ़िये संबंधित खबर

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