Delhi High Court: उदयपुर फाइल्स को नहीं मिली रिलीज की अनुमति, निर्माता को दी गई 'Y' सुरक्षा

फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' होगी रिलीज।
Delhi High Court on Udaipur Files Release: उदयपुर में टेलर कन्हैया की हत्या पर आधारित फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज को लेकर अटकलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। सोमवार (28 जुलाई) को इस फिल्म की रिलीज को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान फिल्म निर्माता ने कोर्ट में बताया कि अभी CBFC ने फिल्म को री-सर्टिफिकेशन नहीं दिया है।
निर्माता ने बताया कि 21 जुलाई को केंद्र सरकार की तरफ से सुझाए गए कट्स को लागू करने के बाद भी सीबीएफसी (Central Board of Film Certification) ने अब तक फिल्म को प्रमाणन (री-सर्टिफिकेशन) नहीं दिया है। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि आज की तारीख में इस पर सुनवाई की कोई जल्दबाजी नहीं दिख रही। इस मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दोबारा प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही फिल्म को दिखाया जा सकेगा।
जानकारी के अनुसार, आज की सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से पूछा गया कि क्या सिनेमैटोग्राफ एक्ट की धारा 6 के तहत दायर पुनर्विचार याचिका पर केंद्र सरकार के आदेश के बाद फिल्म को दोबारा प्रमाणन दिया गया? इस पर बताया गया कि केंद्र सरकार के आदेश के बाद CBFC के समक्ष रिसर्टिफिकेशन के लिए आवेदन किया गया है। इस मामले में जल्द विचार होने की संभावना है।
इस पर कोर्ट ने कहा कि घबराएं नहीं, हम बस फिल्म के लिए प्रमाणन चाहते हैं। बिना प्रमाणन के फिल्म प्रदर्शित नहीं की जा सकती। आपने पुनः प्रमाणन के लिए आवेदन किया है, लेकिन अब तक प्रमाणन नहीं हुआ है। इस मामले की सुनवाई बुधवार 30 जुलाई को की जाएगी।
वहीं केंद्र सरकार ने फिल्म उदयपुर फाइल्स के निर्माता अमित जानी की जान को खतरा होने के कारण उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई है। इसके लिए अमित जानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का आभार जताया।
