High Court: 'आपको दूसरी समस्या ...,' कालकाजी में जामा मस्जिद अवैध अतिक्रमण पर दिल्ली HC की फटकार

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कालकाजी जामा मस्जिद और नंदनगरी स्थित मस्जिद अतिक्रमण को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। 

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने कालकाजी और नंदनगरी मस्जिद के सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण को लेकर याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है।

Delhi High Court: दिल्ली के कालकाजी में जामा मस्जिद और नंदनगरी स्थित मस्जिद के सरकारी जमीन पर 'सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण' का आरोप लगा है। इस मामले को लेकर व्यक्ति ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका पर आज 14 जनवरी बुधवार को सुनवाई हुई है, लेकिन अदालत ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई तो की है, पर कोई आदेश नहीं दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सलाह दी है कि प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि,'आप हर दूसरे दिन ऐसी याचिकाएं दाखिल कर रहे हैं, कोर्ट के प्लेटफॉर्म का ऐसा गलत इस्तेमाल न करें। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि आपको समाज में अतिक्रमण के रूप में सिर्फ एक ही दिक्कत नजर आती है।' हाईकोर्ट ने आगे कहा कि आपको समाज में कोई दूसरी समस्या दिखाई नहीं देती, पीने का पानी जैसी तमाम दिक्कतें है, जिन्हें लेकर आप कोर्ट नहीं आते। कोर्ट ने कहा कि हमें कोर्ट के प्लेटफॉर्म के ऐसे गलत इस्तेमाल पर रोक लगानी होगी।

याचिकाकर्ता ने क्या मांग उठाई ?

हाईकोर्ट की ओर से कालकाजी और नंदनगरी इलाके में मौजूद मस्जिद के मामले में अभी कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, ना कोई नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 21 जनवरी तक टाल दी गई है। व्यक्ति ने याचिका में मांग उठाई है कि कोर्ट PWD, DDA, MCD को निर्देश दें कि कि वो मस्जिद के पास के क्षेत्र का तुरंत सर्वे और सीमांकन करें, इसके अलावा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और निर्माण को हटाया जाए।

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