Defamation Case: आप नेता संजय सिंह और आतिशी की बढ़ी मुश्किलें, दिल्ली HC ने इस मामले में भेजा नोटिस

AAP leaders Sanjay Singh and Atishi
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'आप' नेता संजय सिंह और आतिशी।

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने आप नेता संजय सिंह और आतिशी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने आप नेताओं से 4 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। जानें क्या है पूरा मामला...

Defamation Case: आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और दिल्ली नेता प्रतिपक्ष आतिशी की मुश्किलें बढ़ गई है। सोमवार को दिल्ली हाइकोर्ट ने संजय सिंह और आतिशी को नोटिस जारी किया। यह मामला कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित से जुड़ा हुआ है। संदीप दीक्षित ने इन दोनों आप नेताओं के खिलाफ हाइकोर्ट में मानहानि की याचिका लगाई है। इस मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाइकोर्ट के जस्टिस रवींद्र डुडेजा ने संजय सिंह और आतिशी को नोटिस जारी कर 4 दिसंबर तक अपने जवाब दाखिल करने के निर्देश दिया है।

बता दें कि कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने पहले निचली अदालत में मानहानि याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए संदीप दीक्षित ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर की है। निचली अदालत में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि कथित मानहानि वाले बयान चुनाव के दौरान दिए गए थे और ये आपसी आरोप-प्रत्यारोप के हिस्सा थे।

कांग्रेस नेता के वकील की दलील

इस मामले में कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के वकील ने दलील देते हुए कहा कि आरोप व्यक्तिगत प्रकृति के थे। इससे उनके क्लाइंट की प्रतिष्ठा धूमिल हुई। इसके अलावा चुनाव में भी नुकसान हुआ। वकील ने कहा कि ये मानहानि के बराबर है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। इससे पहले अप्रैल में निचली अदालत ने आप नेताओं द्वारा दिए गए बयान को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के वैध इस्तेमाल का हवाला देते हुए दीक्षित की याचिका को खारिज कर दिया था।

क्याहैं आरोप?

कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आप नेता आतिशी और संजय सिंह पर मानहानि का आरोप लगाया है। आरोप है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी और संजय सिंह ने आरोप लगाया था कि संदीप दीक्षित ने बीजेपी से करोड़ों रुपये लिये। इसके साथ ही आप को हराने के लिए सत्तारूढ़ दल के साथ मिलीभगत भी की।

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