High Court: मनी लॉन्ड्रिंग केस...दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर संदीपा विर्क को दी जमानत
दिल्ली हाईकोर्ट ने संदीपा विर्क को दी जमानत।
Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर संदीपा विर्क को जमानत दे दी है। बताया जा रहा है कि संदीपा पर धोखाधड़ी और नकली ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बेचने से जुड़े धनशोधन मामले में जमानत दी गई है। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि लेन-देन के करीब एक दशक बाद शुरू हुए मामले में आरोपी को जेल में रखना गलत होगा। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने विर्क की जमानत याचिका मंजूर करते हुए, धनशोधन अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में लंबी और बिना किसी कारण हुई देरी पर ध्यान दिया।
महिला को लगाया करोड़ों का चूना
बेंच के मुताबिक, लेन देन का यह मामला 2008 और 2013 का बताया जा रहा है। लेकिन इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने प्राथमिकी दर्ज होने के करीब 9 साल बाद यानी साल 2025 में ही धनशोधन मामले में आरोपपत्र दाखिल किया है। संदीपा विर्क पर अपराध से हुई कमाई के शोधन करने का आरोप है।
एक महिला को फिल्म में लीड रोल का ऑफर देने के बहाने से 6 करोड़ रुपये का चूना लगाया था। ED का यह भी आरोप है कि विर्क ने नकली ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने वाली एक नकली ई-कॉमर्स वेबसाइट को शुरू किया था, जिसकी कमाई का कुछ हिस्सा अचल संपत्तियां खरीदने और शानदार लाइफस्टाइल के लिए इस्तेमाल किया गया।
2 लाख के निजी मुचलके पर जमानत
आदेश में पीठ ने इस बात पर ध्यान दिया कि विर्क के खिलाफ न तो पुलिस ने वास्तविक प्राथमिकी में आरोपपत्र दायर किया है, न ही बाद की निजी शिकायत प्रक्रिया में मजिस्ट्रेट ने उसे समन किया है। पीठ ने यह भी कहा कि रकम का एक बड़ा हिस्सा करीब 2.7 करोड़ रुपए मुख्य आरोपी ने शिकायतकर्ता को पहले ही दे दिया था।
हाईकोर्ट ने दोहराया कि, 'एक महिला आरोपी के मामले में धनशोधन अधिनियम की धारा 45 के तहत जमानत के लिए सख्त दोहरी शर्तें जरूरी नहीं हैं।' कोर्च ने यह भी कहा कि जमानत पर सामान्य सिद्धांतों के आधार पर विचार किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि विर्क के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है। आरोपपत्र पहले दाखिल किया जा चुका है। पीठ ने विर्क को 2 लाख रुपए के निजी मुचलके और 2 जमानतियों के आधार पर जमानत दी है।
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