DPS Dwarka Fee Hike: हाईकोर्ट ने DPS स्टूडेंट्स को दी राहत, कक्षाओं में होगी वापसी, बढ़ी फीस का 50 प्रतिशत करना होगा जमा

Delhi High Court Decision on DPS Dwarka: दिल्ली हाईकोर्ट ने डीपीएस द्वारका और 100 से ज्यादा अभिभावकों के बीच फीस बढ़ोतरी विवाद में नया आदेश जारी किया है। इस आदेश में बढ़ी हुई स्कूल फीस न चुकाने के कारण स्कूल से निकाले गए छात्रों को वापस स्कूल में लेने को कहा गया है। वहीं माता-पिता को स्कूल फीस के रूप में बढ़ी हुई फीस का 50 फीसदी पैसा जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। ये 50 फीसदी की छूट केवल बढ़ी हुई फीस पर है। अभिभावकों को बेसिक फीस पूरी तरह भरनी पड़ेगी।
बढ़ी हुई 50 फीसदी फीस करनी होगी जमा
इस मामले में जस्टिस विकास महाजन ने आदेश देते हुए कहा कि शिक्षा विभाग के निर्णय न आने तक ये फीस व्यवस्था जारी रहेगी। इसके अलावा जब तक इस मुद्दे पर दायर मामले का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक ये व्यवस्था जारी रहेगी। वहीं कोर्ट ने अभिभावकों को निर्देश दिए कि मौजूदा याचिका के लंबित रहने तक बच्चों की पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि माता-पिता को इसके लिए शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से आगे के लिए बढ़ी हुई स्कूल फीस का 50 फीसदी हिस्सा जमा करना होगा।
दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल को एक महीने में देना होगा जवाब
इसके साथ ही कोर्ट ने मुख्य याचिका पर दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को नोटिस जारी किया है। इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए उन्हें 4 सप्ताह का समय दिया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 28 अगस्त को निर्धारित की गई है।