Delhi HC: मजनू का टिल्ला के कैफे और रेस्तरां पर चलेगा बुलडोजर? दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश

मजनू का टीला में चल रहे अनाधिकृत कैफे और रेस्तरां पर एक्शन का आदेश (प्रतीकात्मक तस्वीर)
दिल्ली हाईकोर्ट ने मजनू का टिल्ला में बिना अनुमति चल रहे और सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले कैफे और रेस्तरां के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एमसीडी, डीडीए और दिल्ली सरकार को तीन माह के भीतर इस कार्रवाई को पूरा कर लेने का निर्देश दिया है। खास बात है कि मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने इस दौरान मजेदार टिप्पणी भी की।
अदालत ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि दिल्ली के अधिकांश छात्र मजनू का टीला मार्केट नॉलेज में बिताते हैं। खंडपीठ ने कहा कि यमुना के बाढ़ क्षेत्रों में अनियमित प्रतिष्ठान नहीं होने चाहिए। उन्होंने मजनू का टीला में बिना अनुमति चले रहे और सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले कैफे और रेस्तरां के खिलाफ एक्शन लेने का निर्देश दिया। इसके लिए अधिकारियों को तीन महीने तक का समय दिया है।
याचिकाकर्ता ने की थी ये मांग
याचिका में मांग की गई थी कि मजनू का टीला में बिना और स्वीकृत भवन योजनाओं के बिना कैफे और होटल चल रहे हैं। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से आग्रह किया था कि इन प्रतिष्ठानों का निरीक्षण होना चाहिए। साथ ही, एमसीडी और दिल्ली अग्निशमन सेवा विभाग भी इन प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा उपाय और राष्ट्रीय भवन संहिता लागू करने का निर्देश दें। डीडीए ने कोर्ट को बताया कि स्वत. पहले ही शिकायत दर्ज हो चुकी है और कार्रवाई की जाएगी। इस पर कोर्ट ने तीन महीने के भीतर कार्रवाई पूरी करने का निर्देशा देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया है।
अनाधिकृत प्रतिष्ठानों पर चलेगा बुलडोजर
मजनू का टीला में जो भी अनाधिकृत कैफे और रेस्तरां मिलेगा, उस पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। मीडिया से बातचीत में एक अधिकारी ने बताया कि यमुना के डूब क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए लगातार अभियान चलता रहता है। मजनू का टीला में भी जो अवैध प्रतिष्ठान मिलेंगे, उन पर भी बुलडोजर एक्शन तय है।
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