Delhi High Court: हर महीने एक शनिवार बैठेगी कोर्ट? बार एसोसिएशन ने जताई चिंता

Delhi High Court Bar Association
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दिल्ली हाईकोर्ट में शनिवार को कार्य दिवस मनाने पर आपत्ति। 

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने पत्र लिखकर वकीलों की चिंताओं को व्यक्त किय है। पढ़िये किस बात पर है आपत्ति?

दिल्ली हाईकोर्ट की प्रत्येक पीठ हर महीने एक शनिवार के दिन कार्य करेंगी। इस फैसले पर दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (DHCBN) ने चिंता व्यक्त की है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने पत्र लिखकर वकीलों की चिंताओं को व्यक्त किय है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पत्र में लिखा गया कि दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णयों का सम्मान करता है और सभी पहलों का भी स्वागत और समर्थन करता है। लेकिन एक शनिवार को कार्य दिवस मनाने का फैसला लेने से पहले न तो परामर्श किया गया और न ही सूचित किया गया।

उन्होंने बताया कि न्यायालयों के कामकाज में वकीलों की की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य हे। बार के साथ परामर्श नहीं हुआ, जिससे कठिनाई और बहिष्कार की भावना उत्पन्न हुई है। कहा कि नई व्यवस्था के तहत बार के सदस्यों को प्रत्येक शनिवार को बेंचों के लिए उपलब्ध रहना होगा, लेकिन यह तय नहीं हुआ कि बेंच कौन से शनिवार को बैठेंगी। बेंच किसी भी शनिवार को बैठ सकती है, ऐसी स्थिति में वकीलों को कई कठिनाई का सामना करना होगा। इससे कार्य जीवन संतुलन बिगड़ सकता है, बार सदस्यों पर भी असंगत बोझ पड़ेगा।

दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने अनुरोध किया है कि उक्त अधिसूचना को स्थगित रखा जाए। साथ ही, वैकल्पिक रूप से सभी पीठों के लिए एक निश्चित शनिवार को कार्य दिवस के रूप में मनाने के लिए तय करने का भी आग्रह किया है।

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