Old Vehicle Ban: दिल्ली सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, पुराने वाहनों पर बैन को लेकर की ये मांग

Old Vehicle Ban: दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें पुराने वाहनों पर रोक लगाने के आदेश पर फिर से विचार करने की मांग की गई है। पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने इसमें 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर रोक लगाने का फैसला लिया था। हालांकि इसके बाद जनता के विरोध को देखते हुए दिल्ली सरकार ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी। अब इसी मामले को लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस याचिका में 2018 के आदेश पर फिर से विचार करने की मांग की गई है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट से कहा कि BS-4 वाहनों की तुलना में BS-6 वाहन कम प्रदूषण फैलाते हैं।
इस मामले को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिरसा ने कहा कि सोमवार को यह मामला सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कई ऐसे वाहन हैं, जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है, लेकिन उनका ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है। ऐसे में उन वाहनों का प्रदूषण स्तर कम है
क्या है दिल्ली सरकार की मांग?
दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों पर रोक लगाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। इसमें मांग की गई है कि कोर्ट केंद्र सरकार या कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) को निर्देश दे कि वह NCR में सभी कैटेगरी के एंड ऑफ लाइफ वाहनों के चलने पर व्यापक और वैज्ञानिक अध्ययन का आदेश दे। याचिका में कहा गया कि यह निर्देश सिर्फ उम्र के आधार पर दिया गया है, जिससे यह ऑफ-रोड वाहनों के लिए मध्यम वर्ग की आबादी पर असमान रूप से असर डालता है।
जिन लोगों के वाहन कम इस्तेमाल किए जाते हैं और उनका अच्छी तरह से रखरखाव किया जाता है। इसके साथ ही प्रदूषण मानदंडों का पालन करते हैं। याचिका में बताया गया कि कई स्टडी से पता चला है कि इस तरह के वाहनों का सालाना माइलेज अक्सर काफी कम होता है और कुल उत्सर्जन में इनका योगदान बहुत कम होता है।
#WATCH | On PIL being filed by the Delhi Government in the SC over its decision to impose a ban on End-of-Life-Vehicles, Delhi Minister Manjinder Singh Sirsa says, "The case will be listed for hearing in the High Court on Monday... There are many vehicles that have aged but… pic.twitter.com/nyG4QJ1ksw
— ANI (@ANI) July 26, 2025
1 नवंबर लागू होना है नियम
CAQM की एक बैठक में फैसला लिया गया कि 1 नवंबर से दिल्ली और NCR करे कुछ जिलों में पुराने वाहनों को फ्यूल न देने की नीति लागू की जाएगी। यह फैसला दिल्ली सरकार की समीक्षा के बाद लिया गया है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा।
वहीं, इस मामले पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि कोर्ट ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर रोक लगाने का आदेश दिया था, क्योंकि प्रदूषण बढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने काम नहीं किया, जिसकी वजह से कोर्ट ने आदेश दिए। सीएम ने कहा कि सरकार की ओर से कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है, जिसमें मांग की है कि इन बंदिशों को हटाया जाए। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि कार्रवाई फिटनेस के आधार होनी चाहिए।
