ऐतिहासिक फैसला: दिल्ली में अब रात में भी काम कर सकेंगी महिलाएं, दुकान-मॉल से दफ्तर तक...ये होंगे नियम

Delhi government decision women allowed to work in night shift
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दिल्ली में महिलाओं भी नाइट शिफ्ट में करेंगी काम।

Delhi Govt Decision: दिल्ली सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए महिलाओं को रात में भी काम करने की मंजूरी दी है। रात में महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी कड़े प्रावधान किए गए हैं। जानें क्या हैं नए नियम...

Delhi Govt Decision: दिल्ली सरकार ने महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब दिल्ली की महिलाएं रात के समय यानी नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी। मंगलवार को दिल्ली सरकार ने इस बदलाव को मंजूरी दी, जिसके तहत महिलाओं को नाइट शिफ्ट में दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम कर करने का कानूनी हक दिया गया। बता दें कि साल 1954 के बाद दिल्ली में ऐसा पहली बार होगा, जब महिलाएं रात के समय में कामकाज कर सकेंगी।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कड़े प्रावधान भी किए जा रहे हैं। इसके तहत रात की ड्यूटी के दौरान महिलाओं के लिए परिवहन की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा गार्ड की तैनाती की जाएगी।

पहले क्या थे नियम?

सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि इस फैसले को लागू करने के लिए दिल्ली दुकान और स्थापना अधिनियम, 1954 की धारा 14, 15 और 16 में दी गई सीमाओं में छूट दी जा रही है। अभी तक इस अधिनियम के अनुसार, महिलाओं को गर्मियों में रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक और सर्दियों में रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक काम करने की इजाजत नहीं दी जाती थी। दिल्ली सरकार ने इन नियमों में बदलाव करके महिलाओं को रात में भी काम करने की मंजूरी दी है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इस फैसले को लेकर उपराज्यपाल से पहले चर्चा हो चुकी है। अब इसकी मंजूरी के लिए जल्द ही प्रस्ताव भेजा जाएगा।

नए बदलावों के तहत बनाए गए ये नियम

  • महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए उनकी लिखित सहमति लेनी होगी।
  • महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए वर्क प्लेस पर सीसीटीवी कैमरे, सिक्योरिटी गार्ड और सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था जरूरी होगी।
  • इसके अलावा जहां पर महिला कर्मचारी काम करेगी, वहां पर कंपनी को यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम के तहत आंतरिक शिकायत कमेटी का गठन करना होगा।
  • महिलाओं के लिए रेस्ट रूम, शौचालय, लॉकर समेत सभी सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी।
  • इसके अलावा सैलरी का भुगतान बैंक या ECS के जरिए करना होगा और कर्मचारियों को पीएफ, ईएसआई, बोनस, साप्ताहिक अवकाश और ओवरटाइम जैसे सभी कानूनी लाभ भी देने होंगे।

इन राज्यों में हैं ऐसे नियम

सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि यह नियम पहले से ही हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में लागू है। अब इसे दिल्ली में भी लागू किया जा रहा है। उन्होंने इस नीति को 24x7 बिजनेस हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया।

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