Delhi Govt: दिल्ली में कश्मीरी विस्थापित परिवारों को बड़ी राहत, बिना शर्त हर महीने मिलेंगे 13000

CM Rekha Gupta
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दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता।

Delhi Govt: दिल्ली सरकार ने कश्मीरी पंडितों को बड़ी राहत दी है। राजधानी में बसे कश्मीरी विस्थापित परिवारों को बिना किसी शर्त के राहत राशि दी जाएगी।

Delhi Govt: दिल्ली सरकार ने कश्मीरी पंडितों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब सरकार ने कश्मीरी विस्थापित परिवारों को मिलने वाली राहत राशि से आय सीमा को खत्म कर दिया है। दशकों से कश्मीरी विस्थापितों की पीड़ा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अब दिल्ली में पंजीकृत सभी कश्मीरी विस्थापित परिवारों को हर महीने बिनी किसी शर्त के भत्ता मिलेगा।

इससे पहले कश्मीरी विस्थापित परिवारों को मिलने वाले इस राहत भत्ते के लिए 26,800 रुपये मासिक आय की सीमा तय की गई थी। अब दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की सरकार ने इस शर्त को खत्म कर दिया है। 3 अक्टूबर, 2025 से यह फैसला लागू कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे कश्मीरी विस्थापित परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।

विस्थापित परिवारों को मिलता है भत्ता

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि 1990 के दशक की शुरुआत में आतंकवाद के कारण हजारों कश्मीरी हिंदू परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ा। उनमें से हजारों परिवार दिल्ली-एनसीआर में आकर बस गए। इन परिवारों को अपना जीवनयापन करने के लिए 'एड-हॉक मंथली रिलीफ' दी जाती है। इस राहत भत्ते के लिए सरकार ने 26,800 रुपये मासिक आय की सीमा तय की थी, जिसे हटाने की लंबे समय से मांग हो रही थी।

दिल्ली में बसे कश्मीरी विस्थापितों को मिलने वाला राहत भत्ता पिछले काफी समय से रुका हुआ है। दिल्ली सरकार ने घोषणा की जल्द ही सितंबर 2025 तक के सभी लंबित बकाये का भुगतान कर दिया जाएगा।

कितने लोगों को मिलेगा लाभ?

दिल्ली सरकार ने कश्मीरी विस्थापितों की सुविधा के लिए यह कदम उठाया है। नए नियमों के अनुसार, विस्थापित परिवार के हर सदस्य को 3,250 रुपये की राशि हर महीने दी जाएगी, जो कि अधिकतम 13,000 तक हो सकती है। इसका मतलब है कि परिवार के अधिकतम 4 लोगों को राहत राशि दी जाएगी।

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली में अभी करीब 1,800 कश्मीरी विस्थापित परिवार रह रहे हैं। ये सभी परिवार इस योजना का लाभ ले सकेंगे। सरकार का कहना है कि यह भत्ता किसी दान की तरह नहीं, बल्कि उनके संघर्ष का सम्मान है।

रिकॉर्ड में भी होगा सुधार

दिल्ली सरकार ने 'विशेष अवसर योजना' लागू करने का फैसला लिया है। इसके तहत सभी विस्थापित परिवार अपने परिवार के वर्तमान सदस्यों का विवरण अपडेट करा पाएंगे। इसके लिए किसी तरह का जुर्माना नहीं लिया जाएगा। इस प्रक्रिया में पुराने रिकॉर्ड को बिना किसी भय या पूर्व भुगतान की वसूली के अपडेट किया जा सकेगा।

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