Delhi Government: दिल्ली सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में लिया अहम फैसला, तय होगी प्राइवेट स्कूलों की फीस

दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने किया अहम ऐलान।
Delhi Government: दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बुधवार को एक ऐलान किया कि राजधानी में सभी प्राइवेट स्कूलों की फीस तय होगी। उन्होंने कहा कि बनाए गए नए कानून के तहत 10 जनवरी तक सभी स्कूलों को विद्यालय स्तरीय शुल्क निर्धारण समितियों का गठन करना होगा। आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली स्कूली शिक्षा अधिनियम 2025 सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में बनाया गया है। इस कानून को 1973 के दिल्ली स्कूली शिक्षा अधिनियम के साथ लागू किया जाएगा।
2026 में लागू होंगे नियम
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आगे कहा कि शिक्षा निदेशालय ने नए कानून के तहत नए नियम बनाने के बाद स्कूली स्तर पर शुल्क निर्धारण समितियों और जिला लेवल पर शुल्क अपीलीय समितियों के गठन करने के निर्देश दिए हैं। इन प्रावधानों को साल 2025-2026 में लागू किया जाएगा। दिए गए दिशा निर्देशों के मुताबिक, हर स्कूल को 11 सदस्यीय स्कूल लेवल फीस कमेटी (School Level Fees Committee) का गठन करने निर्देश दिया गया है। इस समिति में स्कूल के प्रधानाचार्य, अभिभावक और शिक्षक शामिल होंगे।
25 जनवरी तक देने होंगे प्रस्ताव
उन्होंने आगे कहा कि यह समिति स्कूल फीस संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा करेंगी। जिसमें कुछ विधालयों में पहले से लागू की गई शुल्क वृद्धि शामिल है। उन्होंने कहा कि 25 जनवरी तक समिति को अपने शुल्क प्रस्ताव देने होंगे। स्कूल लेवल फीस कमेटी को 30 दिनों के भीतर ही निर्णय लेना होगा और यदि वह लोग ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो मामला अपने आप ही जिला स्तरीय शुल्क अपीलीय समिति को भेज दिया जाएगा।
शिक्षा सुधार का अहम फैसला
शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि इसका प्रमुख उद्देश्य छात्रों को जवाबदेही, निष्पक्षता और समान अवसर दिलाना है। इसके अलावा मनमानी फीस की वृद्धि् पर लगाम लगाना है। जो कि बच्चों के माता-पिता का लंबे समय से चिंता का विषय रहा है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने 2025-2026 के शुल्क प्रस्तावों के खुलासे और उसके पालन के मानदंड निर्धारित किए हैं। इसके अलावा राज्य स्तरीय समिति के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी देने के लिए अलग से अधिसूचना को जारी किया जाएगा। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह दिल्ली की शिक्षा सुधारों में एक महत्वपूर्ण कदम है।
