Eid-al-Adha 2025: बकरीद पर गाय-ऊंट की कुर्बानी पर रोक, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई, दिल्ली सरकार की सख्त एडवाइजरी

Delhi Government Strict Advisory On Bakrid
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बकरीद पर दिल्ली सरकार की सख्त एडवाइजरी

Delhi Government Advisory On Bakrid: दिल्ली सरकार की ओर से बकरीद को लेकर स्पेशल एडवाइजरी जारी की है। इसके मुताबिक, दिल्ली में गाय और ऊंट की कुर्बानी पर रोक लगाई गई है।

Delhi Government Advisory On Bakrid: 7 जून 2025 (शनिवार) को दिल्ली समेत पूरे देश में बकरीद का पर्व मनाया जाएगा। इससे पहले ही दिल्ली सरकार की ओर से बकरीद को लेकर स्पेशल एडवाइजरी जारी की गई है। इसके मुताबिक, बकरीद पर गाय और ऊंट की कुर्बानी देने की अनुमति नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है, तो इसे अपराध माना जाएगा। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी की एक कॉपी भी शेयर की है।

क्या है स्पेशल एडवाइजरी?

दिल्ली सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी के मुताबिक, गाय और ऊंट की कुर्बानी की अनुमति नहीं है। इसे अपराध माना जाएगा। इसके अलावा सिर्फ पूर्व निर्धारित स्लॉटर हाउस में ही पशु की कुर्बानी की जानी चाहिए। अगर स्लॉटर हाउस के अलावा किसी अन्य जगह पर पशु की कुर्बानी होती है, तो उसे गैर कानूनी माना जाएगा। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी देने की अनुमति नहीं है। सरकार की ओर से पुलिस को अवैध कुर्बानियों के खिलाफ तुरंत कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

सोशल मीडिया पर कुर्बानी पोस्ट न डाले

दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने एडवाइजरी की जानकारी देते हुए बताया कि इन नियमों का पालन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस एडवाइजरी के मुताबिक, कुर्बानी की कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया पर नहीं डाला जाएगा। अगर ऐसा होता है, तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि इससे पहले जामा मस्जिद के शाही इमाम ने भी लोगों से अपील की थी। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से खुले इलाकों या सड़कों पर पशुओं की कुर्बानी देने से बचने को कहा था।

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