Delhi Private School Fees: प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर लगेगी रोक, अध्यादेश ला सकती है सरकार; क्या होंगे नियम

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता
Delhi Private School Fees: दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर काफी ज्यादा विवाद देखने को मिल रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को कंट्रोल करने के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक, सरकार 1 हफ्ते के अंदर अध्यादेश पेश कर सकती है।
बता दें कि यह अध्यादेश 'दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक, 2025' के लिए होगा। इसमें कई कड़े प्रावधान और नियम बनाए जाएंगे। बता दें कि यह अध्यादेश दिल्ली के सभी प्राइवेट स्कूलों पर लागू किया जाएगा। इससे स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर लगाम लगेगी।
अध्यादेश में क्या होंगे प्रावधान?
अध्यादेश के प्रावधानों और नियमों का उल्लंघन करने पर स्कूलों के ऊपर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा अगर कई बार नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो स्कूल की प्रॉपर्टी भी जब्त की जा सकती है।
इसके अलावा फीस तय करने के लिए स्कूल, जिला और समीक्षा स्तर पर कमेटियों का गठन किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक, इस अध्यादेश का ड्राफ्ट कानून विभाग को भेजा जा चुका है। बता दें कि अध्यादेश एक अस्थायी कानून होता है, जिसे बिना संसद की अनुमति के सीमित समय के लिए लागू किया जा सकता है। स्थायी रूप देने के लिए उसे विधानसभा से पास करवाना होता है।
मानसून सत्र से पहले लागू होगा अध्यादेश
जानकारी के मुताबिक, यह अध्यादेश एक हफ्ते के अंदर पेश किया जा सकता है। दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र में बिल पेश करने से पहले ही सरकार इसे लागू करने की तैयारी कर रही है। बता दें कि इससे पहले सरकार ने इस बिल को विधानसभा के स्पेशल सेशन में पास कराने की योजना बनाई थी। हालांकि विधानसभा का स्पेशल सेशन आयोजित नहीं हो पाया। अब इस बिल को विधानसभा के मानसून सेशन में पेश किया जाएगा।
कमेटियां भी बनाई जाएंगी
इस अध्यादेश के ड्राफ्ट में स्कूल स्तर पर फीस रेगुलेशन कमेटी , डिस्ट्रिक्ट फीस अपीलीय कमेटी और फीस स्ट्रक्चर की निगरानी करने के साथ शिकायतों का समाधान करने के लिए एक संशोधन कमेटी की स्थापना करने की बात की गई है। इसके मुताबिक, हर स्कूल विधेयक पारित होने के बाद 2 महीने के अंदर हर एकेडमिक ईयर के लिए स्कूल स्तरीय फीस कमेटी बनाई जाएगी।
इस कमेटी में स्कूल प्रबंधन, प्रिंसिपल, 3 टीचर और 5 अभिभावकों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस कमेटी का काम होगा कि वह स्कूल की फीस पर नजर रखे। साथ ही यह सुनिश्चित करे कि फीस में मनमानी तरीके से बढ़ोतरी ने हो।
कमेटी में किसे मिलेगी जगह?
डिस्ट्रिक्ट फीस अपीलीय कमेटी में शिक्षा के डिप्टी डायरेक्टर चेयरमैन होंगे, जबकि क्षेत्रीय शिक्षा के डिप्टी डायरेक्टर सदस्य सचिव होंगे। इसके अलावा इस कमेटी में इसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, माता-पिता और शिक्षक शामिल होंगे। इसके अलावा जिला स्तर पर भी एक फीस अपीलीय कमेटी बनाई जाएगी। इसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टीचर और अभिभावक शामिल होंगे। बता दें कि यह कमेटी फीस से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई करेगी।
