Delhi Excise Policy: अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत, एक्साइज पॉलिसी से जुड़े ED के 2 केस में कोर्ट ने किया बरी
शराब घोटाले से जुड़े 2 केसों में अरविंद केजरीवाल को किया बरी।
Delhi Excise Policy: दिल्ली की एक अदालत ने आज 22 जनवरी गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले से जुड़े ED के समन का पालन ना करने के मामले में बरी कर दिया है। मामले में राउज़ एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने फैसला सुनाया है। फिलहाल अभी इस मामले में विस्तृत आदेश आना बाकी है।
जानकारी के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जारी समन का पालन ना करने के लिए उनके खिलाफ अदालत में याचिका दायर कराई थी। ED ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने जांच में शामिल होने के लिए समन का जानबूझकर पालन नहीं किया है, जिसके बाद ED ने केजरीवाल के खिलाफ 2 आपराधिक शिकायतें दर्ज की थीं।
साल 2024 में हुई थी गिरफ्तारी
सामने आया है कि केजरीवाल 2 नवंबर और 21 दिसंबर 2023, इसके अलावा 3 जनवरी और 18 जनवरी 2024 को जारी किए ईडी के समन में शामिल नहीं हुए थे। केजरीवाल ने इन समन नोटिसों को अवैध बताया था। ED ने केजरीवाल को साल 2024 में 21 मार्च ,को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें 20 जून, 2024 को राउज़ एवेन्यू कोर्ट की अवकाशकालीन न्यायाधीश नियाय बिंदु ने जमानत दे दी थी, लेकिन इस फैसले को ED ने चुनौती दी थी, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट इस आदेश पर रोक लगा दी थी। वहीं साल 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को उच्च पीठ के पास भेज दिया।
ईडी ने क्या आरोप लगाया ?
ईडी का आरोप था कि आबकारी नीति को कुछ प्राइवेट कंपनियों को थोक व्यापार में 12 प्रतिशत का लाभ देने की साजिश के तहत लागू किया गया था, लेकिन मंत्रिपरिषद (जीओएम) की बैठकों के कार्यवृत्त में इस तरह की कोई शर्त दर्ज नहीं थी, एजेंसी ने दावा किया था कि विजय नायर और दूसरे व्यक्तियों ने साउथ ग्रुप के साथ मिलकर थोक विक्रेताओं को असाधारण लाभ मार्जिन देने की साजिश रची थी।
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