Land For Job Scam: लालू और तेजस्वी यादव पर इस दिन आएगा फैसला, राहत मिलेगी या नहीं?

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राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चार्जशीट में फैसला सुरक्षित रखा। 

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सीबीआई ने इस मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के अलावा उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। अदालत अब इस आरोप पत्र पर अपना फैसला 13 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव ने इस मामले में कानूनी कार्यवाही रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में निचली अदालत की कार्यवाही को चुनौती दी थी, लेकिन राहत नहीं मिली। इसके बाद शीर्ष न्यायालय का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी लालू यादव की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था।

लालू प्रसाद ने दिया था ये तर्क

लालू यादव ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि इस मामले में 14 साल की देरी के बाद 2022 में एफआईआर दर्ज की गई। सीबीआई ने प्रारंभिक पूछताछ और जांच सक्षम अदालत के समक्ष क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के बाद फाइल बंद कर दी थी। लालू यादव की मांग थी कि 2022, 2023 और 2024 में दायिक तीन आरोप पत्रों और सीबीआई की एफआईआर को रद्द किया जाए।

लालू प्रसाद यादव समेत 99 आरोपी

सीबीआई का दावा है कि लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन हासिल की थी। यह नियुक्तियां 2004 और 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान दी थी। 18 मई 2022 को केस दर्ज किया गया था। सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत 99 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है।

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